शिमला: हिमाचल में ई-केवाईसी न होने पर लाखों परिवारों के राशन कार्ड को अस्थाई तौर पर ब्लॉक किया गया है. अब ऐसे परिवारों को डिपुओं में राशन मिलना बंद हो गया है. प्रदेश में बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी हैं, जिनके परिवार से कोई सदस्य विदेशों या फिर देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं. इस तरह परिवार में किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी न होने पर राशन कार्ड को ही अस्थाई तौर पर ब्लॉक किया गया है.
ऐसे में अब एक सदस्य की ई-केवाईसी न होने से राशनकार्ड में दर्ज अन्य सदस्यों को भी डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा से हाथ धोना पड़ रहा है. इसको देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन तैयार की है, जिसके माध्यम से विदेशों और देश की किसी भी राज्य में रह रहे लोग घर में बैठ कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं. एस एप से ई-केवाईसी करवाने पर ब्लॉक किया गया राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता पहले की तरह डिपुओं में फिर से सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
इस ऐप से घर बैठे होगी ई-केवाईसी
हिमाचल या फिर बाहर रह रहे जिन उपभोक्ताओं की ई- केवाईसी नहीं हुई है तो ऐसे लोग अपने मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई-केवाईसी पीडीएस एचपी फेस एप डाउन लोड कर सकते हैं, जिसके बाद इस ऐप के माध्यम से विदेशों और अन्य राज्यों में लोग घर बैठे भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं. इसके अतिरिक्त उपभोक्ता लोकमित्र केंद्र या फिर नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर भी ई- पॉश मशीन के माध्यम स भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जिसके बाद ब्लॉक हुआ राशन कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा और उपभोक्ता डिपुओं में जाकर इस महीने का अपना राशन कोटा ले सकते हैं.
कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु होने पर क्या करें
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल राशन कार्ड में दर्ज वास्तविक सदस्य को ही सस्ते राशन की सुविधा का लाभ मिले. ये देखा गया है कि बहुत से परिवारों के राशन कार्ड की स्थिति विवाह होने और किसी सदस्य के निधन होने से बदल चुकी है, लेकिन राशन कार्ड में नाम दर्ज होने के कारण ऐसे सदस्यों के नाम पर भी राशन लिया जा रहा है, इसलिए राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य की ई-केवाईसी होना आवश्यक है, ताकि राशन कार्ड में दर्ज ऐसे सदस्यों के नामों को हटाए जा सके और वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन उपलब्ध हो सके. ऐसे में अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संबंधित पंचायत के सचिव के पास आवेदन के साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाकर राशन कार्ड में दर्ज ऐसे व्यक्ति के नाम को हटा सकते हैं. इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में संबंधित फूड इंस्पेक्टर को व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया जा सकता है.
वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बेटी की शादी हो चुकी है तो माइका पक्ष और ससुराल दोनों पक्ष के राशन कार्ड लगाकर सचिव को आवेदन कर माइका पक्ष से नाम हटाकर ससुराल वाले राशन कार्ड में नाम को दर्ज कराया जा सकता है. शहरी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को संबंधित इंस्पेक्टर को आवेदन कर पूरा किया जा सकता है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेन्द्र सिंह राठौर का कहना है कि, 'उपभोक्ता ई-केवाईसी पीडीएस एचपी फेस ऐप डाउनलोड कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं, विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए इस मोबाइल एप्लिकेशन की सुविधा दी है.'
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