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नगर निगम मंडी की मतदाता सूची तैयार, 28 नवंबर तक दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां

एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने कहा कि नगर निगम मंडी की मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई है. यह सूची एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और नगर निगम के कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई है. अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है या फिर इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 28 नवंबर से पहले इस संदर्भ में अपनी लिखित आपत्ति तहसीलदार सदर के कार्यालय में जमा करवा सकता है.

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Published : Nov 21, 2020, 8:31 PM IST

मंडी: नगर निगम मंडी की मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई है. यह सूची एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और नगर निगम के कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई है. अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है या फिर इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 28 नवंबर से पहले इस संदर्भ में अपनी लिखित आपत्ति तहसीलदार सदर के कार्यालय में जमा करवा सकता है. यह जानकारी एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने दी.

एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर परिषद मंडी को नगर निगम का दर्जा दिया है. कुछ नए क्षेत्र नगर निगम के शामिल किए गए हैं और पहले से मौजूद वार्डों का भी पुर्नसीमांकन किया गया है. ऐसे में मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि जिस वार्ड के तहत वह आते हैं, उनका नाम वहां की मतदाता सूची में है या नहीं. यदि मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो फिर फार्म नंबर 4, 5 और 6 भरकर उसे तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाएं जहां से उसमें सुधार किया जाएगा.

वीडियो.

निवेदिता नेगी ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से दुरूस्त रहे इसी उद्देश्य के साथ यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 नवंबर के बाद किसी भी आपत्ति या सुझाव पर गौर नहीं किया जाएगा. एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है. कुछ लोगों की प्रशासन के पास इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर अपनाई जा रही है जबकि मतदाता सूचियों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है.

आपको बता दें कि 1 से 13 वार्ड की मतदाता सूचियां उपमण्डलाधिकरी कार्यालय सदर, नगर निगम व तहसीलदार कार्यालय सदर और 14 व 15 वार्ड की सूचियां नगर निगम, उपमण्डलाधिकारी व तहसीलदार कार्यालय बल्ह में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं.

पढ़ें: कांग्रेस पूछती थी...कीथी आ एम्स...अब बोलती होगी बंद: नड्डा

पढ़ें: तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीनी सीमा पर निकाली रैली, फ्री तिब्बत की रखी मांग

मंडी: नगर निगम मंडी की मतदाता सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी गई है. यह सूची एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और नगर निगम के कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई है. अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है या फिर इसमें कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 28 नवंबर से पहले इस संदर्भ में अपनी लिखित आपत्ति तहसीलदार सदर के कार्यालय में जमा करवा सकता है. यह जानकारी एसडीएम सदर निवेदिता नेगी ने दी.

एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर परिषद मंडी को नगर निगम का दर्जा दिया है. कुछ नए क्षेत्र नगर निगम के शामिल किए गए हैं और पहले से मौजूद वार्डों का भी पुर्नसीमांकन किया गया है. ऐसे में मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि जिस वार्ड के तहत वह आते हैं, उनका नाम वहां की मतदाता सूची में है या नहीं. यदि मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो फिर फार्म नंबर 4, 5 और 6 भरकर उसे तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाएं जहां से उसमें सुधार किया जाएगा.

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निवेदिता नेगी ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से दुरूस्त रहे इसी उद्देश्य के साथ यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 28 नवंबर के बाद किसी भी आपत्ति या सुझाव पर गौर नहीं किया जाएगा. एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूचियों का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है. कुछ लोगों की प्रशासन के पास इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर अपनाई जा रही है जबकि मतदाता सूचियों का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है.

आपको बता दें कि 1 से 13 वार्ड की मतदाता सूचियां उपमण्डलाधिकरी कार्यालय सदर, नगर निगम व तहसीलदार कार्यालय सदर और 14 व 15 वार्ड की सूचियां नगर निगम, उपमण्डलाधिकारी व तहसीलदार कार्यालय बल्ह में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं.

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