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Rape Case In Mandi: पहले फेसबुक पर दोस्ती, फिर विवाहिता से दुष्कर्म

जिला मंडी में विवाहित से रेप (rape case in mandi) का मामला सामने आया है. मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (sp mandi on rape case) ने कहा कि पुलिस थाना बल्ह के तहत एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर गई है.

Rape Case In Mand
बल्ह थाना
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Published : Apr 12, 2022, 12:02 PM IST

मंडी: जिला मंडी के बल्ह क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म (rape case in mandi) का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज (case registered against accused in mandi) कर लिया है. आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर पुलिस छानबीन में जुट गई है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बल्ह के तहत पीड़ित युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता के अनुसार पीड़ित महिला दो वर्ष पूर्व फेसबुक पर आरोपी अंशुल, पुत्र रमेश के साथ संपर्क में आई थी. पीड़िता का पति पेशे से चालक है और ज्यादतर घर से बाहर रहता है. आरोपी कई बार पीड़ित महिला के घर भी आ चुका था. शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीते 28 मार्च को आरोपी रात के समय उसके घर आया और बिना मंजूरी के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी.

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (sp mandi on rape case) ने कहा कि पुलिस थाना बल्ह के तहत एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर गई है.

ये भी पढ़ें: मंडी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल कारावास की सजा, 10 हजार जुर्माना

मंडी: जिला मंडी के बल्ह क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता से दुष्कर्म (rape case in mandi) का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज (case registered against accused in mandi) कर लिया है. आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर पुलिस छानबीन में जुट गई है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बल्ह के तहत पीड़ित युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता के अनुसार पीड़ित महिला दो वर्ष पूर्व फेसबुक पर आरोपी अंशुल, पुत्र रमेश के साथ संपर्क में आई थी. पीड़िता का पति पेशे से चालक है और ज्यादतर घर से बाहर रहता है. आरोपी कई बार पीड़ित महिला के घर भी आ चुका था. शिकायतकर्ता महिला के अनुसार बीते 28 मार्च को आरोपी रात के समय उसके घर आया और बिना मंजूरी के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. शोर मचाने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी.

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री (sp mandi on rape case) ने कहा कि पुलिस थाना बल्ह के तहत एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर गई है.

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