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प्राइवेट स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र से पहले करना होगा मान्यता नवीनीकरण व नई मान्यता के लिए आवेदन - हिमाचल प्रदेश न्यूज़

निजी शिक्षण संस्थानों को अपने मान्यता आवेदन प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय मंडी में 15 फरवरी तक जमा करना होगा. विभाग ने निर्देश दिए है कि मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वानी हानि और भरपाई का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा.

Private schools Himachal News
उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय) मंडी.
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Published : Jan 22, 2023, 7:25 PM IST

मंडी: नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा. निजी शिक्षण संस्थानों को अपने मान्यता आवेदन प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय मंडी में 15 फरवरी तक जमा करना होगा. इसके उपरांत किसी भी निजी स्कूल का आवेदन स्वीकार नहीं होगा. इस संबंध में मान्यता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र केवल कार्यालय वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा. निजी शिक्षण संस्थान संबंधित प्रपत्र को डाउनलोड करके, मांगी गई समस्त जानकारी भरकर कार्यालय को भेजनी होगी.

विभाग ने निर्देश दिए है कि मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वानी हानि और भरपाई का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा. निजी शिक्षण संस्थान मान्यता बारे आवेदन करने से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011का भी गहन अध्ययन अवश्य कर लें. ताकि दस्तावेजों को मान्यता आवेदन के बारे में सही जानकारी मिल सके.

बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण एवं नई मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन बेवसाईट बार-बार हांफ ने के कारण प्रपत्र भरा नहीं जा रहा था. कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की मान्यता प्रदान की जाएगी.

कक्षा पहली से पांचवी तक निजी स्कूलों को संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नियमों के अनुरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है. जिसके लिए संबंधित शिक्षा खंड के निजी स्कूलों को अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा. इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने बताया कि निजी स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए मान्यता के नवीनीकरण एवं नई मान्यता प्राप्त करने हेतू 15 फरवरी तक आवेदन करना होगा.

ये दस्तावेज करने होंगे संलग्नः सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम बिल्डिंग सेफ्टी सॢटफिकेट के बिना मान्यता नहीं मिलेगी. मान्यता हेतु निजी स्कूलों को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट व मुख्य अग्रिशमन अधिकारी शिमला से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आवेदन पत्र के साथ विभाग के कार्यालय में जमा करवाने होंगे.

यह रहेगी फीसः नई मान्यता शुल्क कक्षा पहली से आठवीं तक 10000 तथा कक्षा छठी से 8वीं तक 5000 और मान्यता नवीनीकरण शुल्क 500 रुपए रहेगा . मान्यता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों का ई-चालान, चालान पेमैंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाया जाना है. जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच वर्ष पूर्ण हो गए हैं. उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और बाकी निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए कार्यालय में आवेदन करवाना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- सुखविंदर सरकार में बनाए गए चार CPS को भी विभाग आवंटित, सीएम और मंत्रियों के साथ रहेंगे अटैच

मंडी: नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा. निजी शिक्षण संस्थानों को अपने मान्यता आवेदन प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय मंडी में 15 फरवरी तक जमा करना होगा. इसके उपरांत किसी भी निजी स्कूल का आवेदन स्वीकार नहीं होगा. इस संबंध में मान्यता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र केवल कार्यालय वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा. निजी शिक्षण संस्थान संबंधित प्रपत्र को डाउनलोड करके, मांगी गई समस्त जानकारी भरकर कार्यालय को भेजनी होगी.

विभाग ने निर्देश दिए है कि मान्यता प्राप्ति से पूर्व कोई भी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वानी हानि और भरपाई का संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा. निजी शिक्षण संस्थान मान्यता बारे आवेदन करने से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011का भी गहन अध्ययन अवश्य कर लें. ताकि दस्तावेजों को मान्यता आवेदन के बारे में सही जानकारी मिल सके.

बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निजी स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण एवं नई मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन बेवसाईट बार-बार हांफ ने के कारण प्रपत्र भरा नहीं जा रहा था. कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की मान्यता प्रदान की जाएगी.

कक्षा पहली से पांचवी तक निजी स्कूलों को संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नियमों के अनुरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान है. जिसके लिए संबंधित शिक्षा खंड के निजी स्कूलों को अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा. इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने बताया कि निजी स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए मान्यता के नवीनीकरण एवं नई मान्यता प्राप्त करने हेतू 15 फरवरी तक आवेदन करना होगा.

ये दस्तावेज करने होंगे संलग्नः सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम बिल्डिंग सेफ्टी सॢटफिकेट के बिना मान्यता नहीं मिलेगी. मान्यता हेतु निजी स्कूलों को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट व मुख्य अग्रिशमन अधिकारी शिमला से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आवेदन पत्र के साथ विभाग के कार्यालय में जमा करवाने होंगे.

यह रहेगी फीसः नई मान्यता शुल्क कक्षा पहली से आठवीं तक 10000 तथा कक्षा छठी से 8वीं तक 5000 और मान्यता नवीनीकरण शुल्क 500 रुपए रहेगा . मान्यता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों का ई-चालान, चालान पेमैंट गेटवे के माध्यम से जमा करवाया जाना है. जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच वर्ष पूर्ण हो गए हैं. उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और बाकी निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए कार्यालय में आवेदन करवाना अनिवार्य है.

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