मंडी: लॉकडाउन के बीच अब मंडी जिला में निजी निर्माण कार्यों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति की जरूरत नहीं होगी. हालांकि निर्माण कार्य के दौरान कुछ शर्तों का पालन करना होगा. पूर्व में बिना अनुमति निजी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. लोग सोशल डिस्टेंस्टिंग, फेस कवर पहनकर व अन्य बचाव उपायों का पालन करते हुए निजी निर्माण से जुड़े अपने काम कर सकते हैं.
उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि 20 अप्रैल के बाद जिला में निजी निर्माण कार्य करने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने की व्यवस्था बनाई गई थी. इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है और अब लोगों को निजी निर्माण कार्यों की अनुमति के लिए एसडीएम कार्यालय जाने या एसडीएम से संपर्क करने की जरूरत नहीं है. सोशल डिस्टेंस्टिंग, फेस कवर पहनने व अन्य बचाव उपायों का पालन करते हुए निजी निर्माण से जुड़े अपने काम कर सकते हैं.
बता दें कि 20 अप्रैल के बाद निजी निर्माण कार्य अनुमति के साथ करने की छूट मिलने के बाद रोजाना एसडीएम कार्यालय में सैंकड़ों आवेदन पहुंच रहे थे. जिन्हें व्हाट्सएप समेत विभिन्न माध्यमों से अनुमति दी जा रही थी. आवेदन के साथ लेबर व अन्य चीजों का ब्योरा लिया जा रहा था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. जिससे लोगों समेत मजदूरों को राहत मिलेगी.