मंडी: प्रदेश के मंडी जिला में तहसील, उप तहसील और क्षेत्रीय अभिकरण कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों को 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. निर्देशों के अनुसार निशानदेही, इन्तकाल, शपथपत्रों के सत्यापन व न्यायालीय मामलों की सुनवाई इत्यादि कार्य आगामी आदेशों तक नही किए जाएंगें.
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होनें प्रमाण पत्रों को केवल आनलाइन ही जारी करने के निर्देश दिए हैं. वसीका नवीसों तथा स्टाम्प पेपर विक्रेताओं को भी आगामी आदेशों तक तहसील व उप तहसील कार्यालय परिसर में बारी-बारी आने के लिए कहा गया है.
आवश्यक कार्य हेतु ही मिलेगा प्रवेष
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने तहसील व उप तहसील कार्यालयों में लोग कम से कम संख्या में आए इसे सुनिश्चित करने को कहा है. उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पंजीकरण करते समय कार्यालयों में भीड़ एकत्रित न हो. इसके साथ उन्होंने तहसील व उप तहसील कार्यालय में केवल अत्यन्त आवश्यक कार्य हेतु ही व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेष करवाने के आदेश दिए.
मंडी: तहसील-उपतहसील में नहीं होंगे काम, 31 मई तक ऑनलाइन बनेंगे प्रमाणपत्र
मंडी जिला में तहसील, उप तहसील और क्षेत्रीय अभिकरण कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों को 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होनें प्रमाण पत्रों को केवल आनलाइन ही जारी करने के आदेश दिए हैं.
मंडी: प्रदेश के मंडी जिला में तहसील, उप तहसील और क्षेत्रीय अभिकरण कार्यालयों में रोजमर्रा के कार्यों को 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. निर्देशों के अनुसार निशानदेही, इन्तकाल, शपथपत्रों के सत्यापन व न्यायालीय मामलों की सुनवाई इत्यादि कार्य आगामी आदेशों तक नही किए जाएंगें.
उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. उन्होनें प्रमाण पत्रों को केवल आनलाइन ही जारी करने के निर्देश दिए हैं. वसीका नवीसों तथा स्टाम्प पेपर विक्रेताओं को भी आगामी आदेशों तक तहसील व उप तहसील कार्यालय परिसर में बारी-बारी आने के लिए कहा गया है.
आवश्यक कार्य हेतु ही मिलेगा प्रवेष
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने तहसील व उप तहसील कार्यालयों में लोग कम से कम संख्या में आए इसे सुनिश्चित करने को कहा है. उपायुक्त ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पंजीकरण करते समय कार्यालयों में भीड़ एकत्रित न हो. इसके साथ उन्होंने तहसील व उप तहसील कार्यालय में केवल अत्यन्त आवश्यक कार्य हेतु ही व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेष करवाने के आदेश दिए.