मंडी: मालवाहक वाहनों को कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं है. उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया ट्रक, पिकअप और टाटा 407 जैसे मालवाहक वाहन चाहे वे सामान लेकर जा रहे हों या खाली जा रहे हों, उन्हें आवाजाही की अनुमति है, लेकिन ड्राइवर के पास लाइसेंस होना चाहिए. ऐसे वाहनों के लिए कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने बताया मालवाहक वाहन में ड्राइवर के साथ दूसरा व्यक्ति होने पर उसे यात्रा का कारण एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. इसके अतिरिक्त किसी भी तीसरे व्यक्ति को मालवाहक वाहन में चलने की अनुमति नहीं होगी. उपायुक्त ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे है, जिनमें मालवाहक वाहनों के ड्राइवर दूसरे राज्यों अथवा जिलों से अवैध तरीके से लोगों को लाने और लेजाने का काम कर रहे हैं. ऐसे वाहनों को जब्त करने के साथ ही लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए.
इस प्रकार से चोरी छिपे आने वाले व्यक्तिों के घर पहुंचने पर स्थानीय प्रधान एवं सचिव की जिम्मेदारी तय की गई है ,कि वह इस बारे प्रशासन को सूचित करें. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी मालवाहक वाहन चालकों से गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति गलत फायदा नहीं उठाने की अपील की.
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