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PMAY-U 2.0 Scheme: कैसे करें अप्लाई, कौन-कौन कर सकता है आवेदन, किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत ? जानें - PM AWAS YOJANA

प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया है. यह स्कीम हाशिए पर पड़े लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है.

Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 25, 2024, 1:09 PM IST

Updated : Dec 25, 2024, 5:34 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महानगरीय क्षेत्रों के एक करोड़ शहरी गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (EWS) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है.

9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 1 सितंबर, 2024 से शुरू होकर पांच साल के भीतर एक लाख नए घरों का निर्माण करना है, जिसमें प्रति घर 2.50 लाख रुपये की फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाएगी.

समावेशी शहरी विकास
PMAY-U 2.0 एक प्रमुख सरकारी पहल है, जो शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. योजना के तहत मिलने वाले घर हर मौसम के लिए अनुकूल होते हैं. अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर लाभार्थी पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.

यह योजना समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, एससी/एसटी समुदायों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है.

कौन आवेदन कर सकता है?
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और EWS, निम्न आय समूह (LIG) या मध्यम आय समूह (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, वे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी परिवार ने पिछले 20 साल में कोई भी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो वह स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पात्र लाभार्थी आधिकारिक PMAY-U पोर्टल (pmay-urban.gov.in), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अपने स्थानीय शहरी निकायों/नगर पालिकाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदक और परिवार की आधार डिटेल, एक्टिव बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण, जाति/समुदाय प्रमाण और भूमि दस्तावेज (BLC वर्टिकल के लिए) की आवश्यकता होगी.

पात्रता की जांच करने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर अपनी आधार डिटेल, इनकम और अन्य जानकारी देनी होगी. पात्रता की पुष्टि होने पर, वे सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

  • PM आवास योजना-2 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर जाएं.
  • इसके बाद Apply For PMAY 2.0 पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भरें.
  • यहीं पर साफ हो जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं. अगर आप पात्र होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आपकों यहीं रोक दिया जाएगा.
  • अगर आप योग्य पात्र हैं तो आपको अपने आधार नंबर के साथ अपना नाम भरना होगा.
  • इसके बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. इसे भरें और आगे का प्रॉसेस फॉलो करें.

यह भी पढ़ें- EPFO ने किया बड़ा बदलाव, PF क्‍लेम के लिए अब अनिवार्य नहीं होगा आधार, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महानगरीय क्षेत्रों के एक करोड़ शहरी गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों (EWS) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है.

9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत इस योजना का लक्ष्य 1 सितंबर, 2024 से शुरू होकर पांच साल के भीतर एक लाख नए घरों का निर्माण करना है, जिसमें प्रति घर 2.50 लाख रुपये की फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाएगी.

समावेशी शहरी विकास
PMAY-U 2.0 एक प्रमुख सरकारी पहल है, जो शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है. योजना के तहत मिलने वाले घर हर मौसम के लिए अनुकूल होते हैं. अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर लाभार्थी पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं.

यह योजना समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों, एससी/एसटी समुदायों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करती है.

कौन आवेदन कर सकता है?
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और EWS, निम्न आय समूह (LIG) या मध्यम आय समूह (MIG) सेगमेंट से संबंधित परिवार जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है, वे इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी परिवार ने पिछले 20 साल में कोई भी आवास योजना का लाभ उठाया है, तो वह स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पात्र लाभार्थी आधिकारिक PMAY-U पोर्टल (pmay-urban.gov.in), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अपने स्थानीय शहरी निकायों/नगर पालिकाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवेदक और परिवार की आधार डिटेल, एक्टिव बैंक अकाउंट की जानकारी, आय प्रमाण, जाति/समुदाय प्रमाण और भूमि दस्तावेज (BLC वर्टिकल के लिए) की आवश्यकता होगी.

पात्रता की जांच करने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर अपनी आधार डिटेल, इनकम और अन्य जानकारी देनी होगी. पात्रता की पुष्टि होने पर, वे सभी आवश्यक विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

  • PM आवास योजना-2 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर जाएं.
  • इसके बाद Apply For PMAY 2.0 पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भरें.
  • यहीं पर साफ हो जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं कि नहीं. अगर आप पात्र होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो आपकों यहीं रोक दिया जाएगा.
  • अगर आप योग्य पात्र हैं तो आपको अपने आधार नंबर के साथ अपना नाम भरना होगा.
  • इसके बाद आपको ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा. इसे भरें और आगे का प्रॉसेस फॉलो करें.

यह भी पढ़ें- EPFO ने किया बड़ा बदलाव, PF क्‍लेम के लिए अब अनिवार्य नहीं होगा आधार, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Last Updated : Dec 25, 2024, 5:34 PM IST
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