करसोग: करसोग विकासखंड में बीपीएल सूची में गलत तरीके से जुड़े प्रभावशाली लोगों के नाम अब सार्वजनिक होंगे. फर्जी तरीके से सूची में शामिल हुए नामों को बाहर करने के लिए सरकार ने हर पंचायत में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है. जिसने बीपीएल सूची की समीक्षा करने के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी है. इसी कड़ी में रविवार से करसोग की 54 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से होने जा रही ग्राम सभा की बैठकों फर्जी नामों की सूची रखी जाएगी.
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पहले चरण में 13 पंचायतों में बीपीएल परिवारों की समीक्षा रिपोर्ट पेश की जाएगी. सरकार ने इस कमेटी का गठन पंचायत में बीपीएल सूची में दर्ज परिवार सहित सूची में शामिल होने के लिए प्राप्त हुए नए आवेदन, गलत चयन को लेकर प्राप्त हुई शिकायत व आवेदक की और से दिए गए शपथपत्र की छानबीन करने के लिए किया है. कमेटी में पंचायत सचिव, संबंधित हल्के का पटवारी और उपप्रधान को सदस्य बनाया गया है जो फाइनल रिपोर्ट को ग्राम सभा की बैठकों में रखेगी. ग्राम सभा की स्वीकृति के बाद ही बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा.
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वर्तमान में करसोग विकासखंड में कुल 4,159 गरीब परिवार है। इसमें 1615 गरीब परिवार अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग के 2516 व अनुसूचित जनजाति के कुल 28 परिवार बीपीएल सूची में शामिल हैं. बीडीओ करसोग राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि बीपीएल की सूची से अपात्र लोगों को बाहर करने और पात्र लीगों शामिल करने के लिए रविवार से करसोग की 54 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन शुरू होगा. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
इन 13 पंचायतों में होगी ग्राम सभा की बैठकें
करसोग विकासखंड में गरीब परिवारों की समीक्षा के लिए रविवार से ग्राम सभा की बैठकों का अभियान शुरू होगा, जो चरणबद्ध तऱीके से सभी 54 पंचायतों में 28 जुलाई तक चलेगा. पहले चरण में 7 जुलाई को करसोग की 13 पंचायतों बगैला, बगशाड, वही-सरही, बखरोट, वालीधार, बलिंडी, बेलरधार, भनेरा, भंथल, बिंदला, डबरोट, चुराग व खड़गन में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होंगी. इस बारे में बीडीओ ऑफिस से सभी 54 पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का शेड्यूल जारी हो चुका है.
ये हैं नियम और शर्तें
सरकार ने बीपीएल परिवारों को चयन प्रक्रिया को और कड़ा किया है. इसके मुताबिक बीपीएल परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 20 दिन मनरेगा में दिहाड़ी पर काम करना जरूरी होगा. इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवार के एक पात्र सदस्य ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी की हो. यही नहीं बीपीएल चयन प्रक्रिया के समय लोगों को निर्धारित नियमों को लेकर अब पंचयात में शपथपत्र भी देना होगा. इसमें बताना होगा कि परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक असिंचित व 1 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है.
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इसके अलावा ये भी जानकारी देनी होगी कि परिवार के पास रहने को पक्का मकान, परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, परिवार की वेतन, पैंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी व व्यवसाय से मासिक आय 2500 रुपये से अधिक नहीं है. इसके अलावा ये भी दर्शाना होगा कि परिवार का कोई सदस्य सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में नियमित या फिर अनुबंध पर कार्य नहीं कर रहा है.
बीडीओ करसोग राजेंद्र सिंह टेजटा का कहना है कि बीपीएल की सूची से अपात्र लोगों को बाहर करने और पात्र लीगों शामिल करने के लिए रविवार से करसोग की 54 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन शुरू होगा. इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.