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बालीचौकी बाजार में अब वन-वे रहेगा ट्रैफिक, DC मंडी ने जारी किए आदेश - mandi news

गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में अब ट्रैफिक वन-वे रहेगा. बाजार में सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. इसे लेकर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की है.

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Published : Nov 19, 2020, 9:57 PM IST

मंडी: मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में अब ट्रैफिक वन-वे रहेगा. बाजार में सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. इसे लेकर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के मुताबिक बंजार से बालीचौकी-कुल्लू-मंडी की ओर से आने वाले वाहन मुख्य सड़क वाया पुलिस पोस्ट होते हुए जा सकेंगे. थाटा और पजाई जाने वाले वाहन मुख्य सड़क से जा सकेंगे. वहीं, बंजार की ओर जाने वाले वाहन सब्जी मंडी, मुख्य बाजार बालीचौकी से होकर जा सकेंगे. यह आदेश आपातकालीन वाहनों व दुपहिया वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे.

वीडियो.

डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर यदि लोगों की कोई आपत्ति हो तो वे अगले एक माह के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय मंडी में दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा.

पढ़ें: अब समारोह में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे 100 से अधिक लोग, आदेश जारी

पढ़ें: लाहौल स्पीति: एक व्यक्ति को छोड़ पूरा गांव कोरोना पॉजिटिव

मंडी: मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में अब ट्रैफिक वन-वे रहेगा. बाजार में सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. इसे लेकर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी की है.

अधिसूचना के मुताबिक बंजार से बालीचौकी-कुल्लू-मंडी की ओर से आने वाले वाहन मुख्य सड़क वाया पुलिस पोस्ट होते हुए जा सकेंगे. थाटा और पजाई जाने वाले वाहन मुख्य सड़क से जा सकेंगे. वहीं, बंजार की ओर जाने वाले वाहन सब्जी मंडी, मुख्य बाजार बालीचौकी से होकर जा सकेंगे. यह आदेश आपातकालीन वाहनों व दुपहिया वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे.

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डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर यदि लोगों की कोई आपत्ति हो तो वे अगले एक माह के भीतर अपनी आपत्ति लिखित रूप से उपायुक्त कार्यालय मंडी में दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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