सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कोविड-19 सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार अब सांस लेने में तकलीफ , बुखार और जुकाम की शिकायत होने पर मरीज को कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नोटिफिकेशन जारी
23 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत दी गई गाइडलाइन को लेकर एक अप्रैल से जिला में कार्य करना शुरू कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को 70 प्रतिशत सैंपल आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से लेने को कहा गया है.
आरटीपीसीआर सैंपलिंग शुरू
सांस लेने की तकलीफ होने, जुकाम और बुखार होने के लक्षणों पर मरीजों के लिए रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट प्रणाली से कोविड-19 टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. जारी आदेशों में एक बार फिर जिला मंडी के तहत प्रत्येक स्वास्थ्य खंड में 1 अप्रैल से मोबाइल सैंपलिंग वैन के माध्यम से आरटीपीसीआर सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है.
सैंपलिंग बढ़ाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी
जारी आदेशों में जिला मंडी के विभिन्न खंड चिकित्सा अधिकारी, एसएमओ और पीएचसी के इंचार्ज को गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है. सिविल अस्पताल सुंदरनगर के एसएमओ डॉ. चमन ठाकुर ने बताया कि सरकार की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र में कोरोना के चलते सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है. हर दिन आरटीपीसीआर के 70% और रैपिड एंटीजन के 30% टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि कोरोना महामारी को खत्म किया जा सके.
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