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चेक बांउस होने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 लाख 37 हजार जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद

जिला मंडी में चेक बाउंस मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपी को 6 महीने की कैद और 1 लाख 37 हजार रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई है.

चेक बांउस होने पुर कोर्ट ने सुनाया फैसला
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Published : Oct 18, 2019, 2:20 PM IST

मंडी: जिला में हुए चेक बाउंस के एक मामले में अभियोग साबित होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने आरोपी को 6 महीने की कैद और 1 लाख 37 हजार रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई है. हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडी ने डडौर ढावण के रहने वाले होशियार सिंह पर चेक बाउंस का मामला नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत दायर किया था. शिकायत के अनुसार होशियर सिंह ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडी से लोन लिया था. इसकी एवज में जो उसे आरोपी ने चेक जारी किया वह बाउंस हो गया.

वीडियो

इस पर कोर्ट ने आरोपी पर दोष साबित हो जाने से उसे 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किए हैं कि दोषी को 1 लाख 37 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी देना होगा. यदि यह राशि समय पर अदा नहीं की गई, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

मंडी: जिला में हुए चेक बाउंस के एक मामले में अभियोग साबित होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरदीप सिंह ने आरोपी को 6 महीने की कैद और 1 लाख 37 हजार रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई है. हर्जाना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

बता दें कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडी ने डडौर ढावण के रहने वाले होशियार सिंह पर चेक बाउंस का मामला नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत दायर किया था. शिकायत के अनुसार होशियर सिंह ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडी से लोन लिया था. इसकी एवज में जो उसे आरोपी ने चेक जारी किया वह बाउंस हो गया.

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इस पर कोर्ट ने आरोपी पर दोष साबित हो जाने से उसे 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने यह आदेश भी जारी किए हैं कि दोषी को 1 लाख 37 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भी देना होगा. यदि यह राशि समय पर अदा नहीं की गई, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

Intro:मंडी। चेक बाउंस के एक मामले में अभियोग साबित होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1 अमरदीप सिंह ने आरोपी को 6 महीने की कैद व 1 लाख 37 हजार रुपए हर्जाना भरने की सजा सुनाई। हर्जाना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Body:एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड मंडी ने होशियार सिंह पुत्र लोहार गांव डडौर ढावण जिला मंडी पर अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से चेक बाउंस का मामला धारा 138 नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत दायर किया था। शिकायत के अनुसार होशियर सिंह ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडी से लोन लिया था। इसकी एवज में जो उसे आरोपी ने चेक जारी किया वह बाउंस हो गया। इस पर कोर्ट ने आरोपी पर दोष साबित हो जाने से उसे 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई। साथ ही यह भी आदेश दिया कि दोषी को 1 लाख 37 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर भी देना होगा। यदि यह राशि समय पर अदा नहीं की गई तो उसे एक महीने की और कैद भुगतनी होगी।
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