कुल्लू: प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोरोना फ्री जिले भी अब इसकी चपेट में आ गए हैं. ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़नी लाजमी है, लेकिन आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों को काफी हद तक ढील दे दी है.
वहीं, डीसी कुल्लू ने भी कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जिला में ब्यूटी पार्लर और सैलून संचालकों के लिए नए आदेश जारी किए है. परिसर में की जाने वाली गतिविधियों में हेयर कटिंग, बालों की रंगाई, वैक्सिंग, सिर की मालिश, मैनीक्योर व पेडीक्योर, हेयर स्ट्रेटनर से हेयर पेर्मिंग की अनुमति होगी.
छोटी दुकानों में केवल एक कुर्सी व बड़े सैलून में एक से दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा. आदेश के अनुसार कचरे के निदान के लिए कूड़ादान उपलब्ध होना चाहिए. दुकान में अलग से हैंड वॉश, बेसिन और सिंक जिसमें साबुन व बहता हुआ पानी उपलब्ध हो.
उपकरणों व सैलून कर्मियों को निजी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा. करना होगा. जिन उपकरणों को साफ करना मुश्किल है, उन्हें केवल एक बार ही उपयोग किया जाना चाहिए और इस्तेमाल उपकरण का सही ढंग से निदान करना आवश्यक है.
ऐसे उपकरण जिनसे त्वचा को भेदने की संभावना है, उन्हें कीटाणु रहित करना होगा. कैंची को एल्कोहल, स्पिरिट की ओर से कीटाणु रहित करना होगा. इसके लिए बॉयलर का उपयोग करें और उपकरणों को उबलते पानी में 20 मिनट तक रखें. कर्मी अपने हाथों को 20 सैंकंड तक धोएं.
बता दें कि कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने करीब 2 माह से अधिक समय का लॉकडाउन लगाया था, ऐसे में सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालकों को काफी नुकसान हुआ था. यहां तक की दो वक्त का खाना भी इन्हें बहुत मुश्किल से नसीब होता था.
संचालकों ने सरकार से सैलून/ब्यूटी पार्लर खोलने की गुहार लगाई थी. ऐसे में सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए पार्लर खोलने की अनुमति दी थी. अब जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन नए दिशा- निर्देश जारी कर रही है.