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दुकानों में मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य, नहीं तो की जाएगी कार्रवाई: डीसी कुल्लू

कुल्लू जिले के समस्त दुकानदारों से दुकानों के सामने वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने को कहा गया है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है. उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का उपयोग किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग किए जाने पर मई माह के दौरान जिले भर में कुल 162 दुकानों का निरीक्षण किया गया.

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Published : May 20, 2021, 3:48 PM IST

कुल्लू: उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कुल्लू जिले के समस्त दुकानदारों से दुकानों के सामने वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने को कहा है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने जिले में दुकानदारों द्वारा सब्जियों व खाद्यान्नों की निश्चित मूल्य से अधिक वसूली को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का उपयोग किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग किए जाने पर मई माह के दौरान जिला भर में कुल 162 दुकानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 30 रेट लिस्ट न लगाने और निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर वस्तुओं के बेचने के मामले पाए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी

उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि दुकानों के निरीक्षण के दौरान 757 किलो ग्राम सब्जियां व फल, 29 कि.ग्रा मीट, चिकन 32 किलो ग्राम और 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. उपरोक्त समस्त दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

जिले के समस्त दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द अपनी दुकान में बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें और निर्धारित लाभांश पर ही वस्तुओं का विक्रय करें, अन्यथा उनके विरूद्व हि. प्र. जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 एवं हि.प्र. वस्तु मूल्यांकन आदेश, 1977 में प्रदत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ओवरचार्जिंग की जाती है तो यहां करें संपर्क

जिले के समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि यदि किसी दुकानदार द्वारा उनसे ओवरचार्जिंग की जाती है तो वह इसकी शिकायत दूरभाष संख्या 01902-222535 पर दर्ज करवा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IGMC के कोविड वार्ड में भर्ती महिला में दिखे ब्लैक फंगस के लक्षण, जांच के लिए भेजा सैंपल

कुल्लू: उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कुल्लू जिले के समस्त दुकानदारों से दुकानों के सामने वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने को कहा है. ऐसा न करने पर कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने जिले में दुकानदारों द्वारा सब्जियों व खाद्यान्नों की निश्चित मूल्य से अधिक वसूली को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का उपयोग किसी हालत में नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग किए जाने पर मई माह के दौरान जिला भर में कुल 162 दुकानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 30 रेट लिस्ट न लगाने और निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर वस्तुओं के बेचने के मामले पाए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी

उपायुक्त को अवगत करवाया गया कि दुकानों के निरीक्षण के दौरान 757 किलो ग्राम सब्जियां व फल, 29 कि.ग्रा मीट, चिकन 32 किलो ग्राम और 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. उपरोक्त समस्त दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

जिले के समस्त दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द अपनी दुकान में बिक्री की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें और निर्धारित लाभांश पर ही वस्तुओं का विक्रय करें, अन्यथा उनके विरूद्व हि. प्र. जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 एवं हि.प्र. वस्तु मूल्यांकन आदेश, 1977 में प्रदत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ओवरचार्जिंग की जाती है तो यहां करें संपर्क

जिले के समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि यदि किसी दुकानदार द्वारा उनसे ओवरचार्जिंग की जाती है तो वह इसकी शिकायत दूरभाष संख्या 01902-222535 पर दर्ज करवा सकते हैं.

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