कुल्लू: काजा में कोविड टेस्टिंग में तेजी लाने को लेकर स्थापित किए सैंपल टेस्टिंग सेंटर हुरलिंग की शुरुआत हो गई है. सेंटर पर सोमवार सुबह आठ बजे से टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई है. पहले दिन 13 सैंपल लिए गए, सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है. आपको बता दें कि, स्पीति आने वाले हर व्यक्ति को टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की टीम स्पीति में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का टेस्ट हुरलिंग में स्थापित टेस्टिंग सेंटर में कर रही है.
दो नए मामले आए सामने
काजा उपमंडल के तहत सोमवार को सात कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि दो नए कोरोना मरीज सामने आए हैं. अभी तक काजा उपमंडल में कुल 653 मामले आए हैं. इनमें से 618 मरीज रिकवर हो चुके हैं. अब स्पीति में मात्र 32 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है. खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तेंजिन नोरबू ने कहा कि सात मरीज सोमवार को रिकवर हुए, जबकि दो नए मामले सामने आए हैं.
शादी या मृत्यु होने पर एसडीएम को देनी होगी जानकारी
काजा उपमंडल के तहत अगर कोई कोई शादी या मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी एसडीएम को देना अनिवार्य कर दिया गया है. काजा उपमंडल के सभी पंचायत सचिव और पटवारी को आदेश जारी किए गए हैं कि अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अगर कोई शादी या मुत्यु होती है तो एसडीएम काजा के मोबाइल नंबर 9418573879 पर सूचित करें. अगर सूचना नहीं दी जाती है तो संबधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी. इसके बारे में एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर दी है.
एडीएम ने काजा उपमंडल में शादियों में एसओपी को लेकर जारी की अधिसूचना
- शादी में कैटरिंग स्टाफ की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है.
- कैटरिंग स्टाफ चार से अधिक नहीं होना चाहिए.
- शादी में धाम, भण्डारा, आदि का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.
- शादी में दूल्हा-दूल्हन सहित 20 लोग ही हिस्सा ले सकते है.
- शादी में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के नाम और पते प्रशासन के पास अनुपमति पत्र के साथ प्रदर्शित करने होंगे. ये सूची संबधित पुलिस अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और प्रधान को भेजी जाएगी.
- शादी में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दस साल से कम आयु के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते हैं.
- शादी में फेस कवर, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा.
- पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
- शादी की अनुमति के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व संबधति कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए.
अगर निधार्रित एसओपी का पालन शादी में नहीं होता है तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 और कोविड 19 रेगुलेशन 2020, आईपीसी की धारा 188, 279, 280 व हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
ताबो और काजा में सेनिटेशन करने के लिए कमेटी का गठन
साडा के तहत ताबो और काजा में सेनिटाइजेशन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी सार्वजनिक स्थानों पर सेनिटाइजेशन का कार्य करेगी. इस बाबत एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर दी है. विद्या सिंह नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इनकी निगरानी में यह कार्य होगा.
साडा काजा क्षेत्र में प्रधान ग्राम पंचायत काजा, कालजंग चोपेल बेलदार, तेंजिन गोंपो बेलदार और नोरबू ज्ञालसन बेलदार और साडा ताबो के तहत प्रधान ताबो, लोबंजग यीशे बेलदार, और तेजिंन पालजोर सेवाएं देंगे.
ये भी पढ़ें- कांग्रेस प्रवक्ता ने जताया कोरोना वॉरियर्स का आभार, सरकार की व्यवस्थाओं को बताया विफल