धर्मशाला: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने निजी बस ऑपरेटर्स को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब निजी वोल्वो बसों में यात्रियों को रात को कंबल नहीं दिए जाएंगे. यात्रियों का सेल्फ एसेस्मेंट फार्म न भरवाने वाले वोल्वो ऑपरेटर का रूट परमिट भी रद्द किया जा सकता है. सभी वोल्वो बसों को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा, वहीं वोल्वो बसों में मास्क और हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
इसमें परिवहन विभाग, निजी वोल्वो ऑपरेटर्स को सहयोग करेगा. यह बात आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड परिवहन विभाग डॉ. संजय धीमान ने वोल्वो ऑपरेटर्स के साथ बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा कि सभी वोल्वो को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा, बसों में मास्क और हैंड सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. परिवहन विभाग भी इइसमे सहयोग करेगा. विभाग की वोल्वो बसों पर पूरी नजर रहेगी और वोल्वो ऑपरेटर्स को डेली रिपोर्ट करने को भी कहा गया है.
आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड डॉ. संजय धीमान ने कहा कि वोल्वो बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की है, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताया गया. वोल्वो में जो सैलानी आ रहे हैं, उनके सेल्फ एसेस्मेंट फार्म भरने और बसों में सफाई व्यवस्था रखने की जानकारी दी गई. अगर वोल्वो बस में कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर दी जा सकती है.
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