धर्मशाला: कोरोना संकट के दौरान जिला कांगड़ा में मंगलवार से शॉपिंग मॉल को खोलने के आदेश डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति की ओर से जारी कर दिए गए हैं. शॉपिंग मॉल खुलने के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी नियमों व सावधानियों को सुनिश्ति करना होगा.
कोविड-19 से बचने के लिए शॉपिंग मॉल में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने होंगे. डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि शॉपिंग मॉल में खाद्य प्रदार्थों की दुकानों में घर को खाना ले जाने की ही सुविधा उपलब्ध रहेगी.
डीसी ने बताया कि शॉपिंग मॉल संचालित रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट्स जैसे मिठाई की दुकानों में ग्राहकों की बैठने की सुविधा नहीं रहेगी, जबकि लोग शॉपिंग मॉल के इन रेस्टोरेंट व खाद्य पदार्थों की दुकानों से खाद्य समाग्री बना कर ले जा सकते हैं और इन संस्थानों से खाद्य समाग्री बनवा कर ले जा सकते हैं.
शॉंपिग मॉल के फूड कोर्टस व अन्य दुकानों में ग्राहकों को बैठने की सुविधा नहीं रहेगी. इसके अलावा शॉपिंग मॉल में संचालित सिनेमा हाल, ईटिंग प्वाइंट और खेलने के एरिया आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे. डीसी ने बताया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो भी जरूरी इंतजाम उठाए जाने हैं, उस दिशा में काम किया जा रहा है.