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धर्मशाला में पेट्रोल को लेकर मचा बवाल, DC कांगड़ा ने जारी किए पेट्रोल को रिजर्व रखने के आदेश - Kangra news

धर्मशाला में पेट्रोल पंपों पर ट्रक चालकों के हड़ताल का असर स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर पड़ रहा है. आसपास के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है. ऐसे में रोजाना सफर करने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. बता दें कि देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बड़े वाहन चालकों के लिए मोटर वाहन अधिनियम के विरोध में ट्रक चालकों द्वारा ये हड़ताल किया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

ruckus over petrol in dharamshala
धर्मशाला में पेट्रोल को लेकर मचा बवाल
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 2, 2024, 4:30 PM IST

स्थानीय लोगों और पर्यटकों का बयान

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के धर्मशाला में ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई है. जिसके कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पेट्रोल, डीजल के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. धर्मशाला के आसपास के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, सिर्फ मान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध है. वहीं, दो पहिया वाहनों को 200 और चार पहिया वाहनों को 1000 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है. जिसके चलते लंबा जाम लग गया है.

शहर में जाम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया है. पेट्रोल और डीजल किल्लत को देखते हुए निजी बस चालकों ने भी अपनी बसों को खड़ा कर दिया है. ऐसे में रोजाना सफर करने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. वहींं, इस मामले को देखते हुए जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने भी मान फिलिंग स्टेशन को आदेश जारी कर दिए है की सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल को रिजर्व रखा जाए ताकि सरकारी कार्य से आने-जाने वाले अधिकारियों को परेशान न होना पड़े.

स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि केंद्र सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता का हित सोचना चाहिए, स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह से हिट एंड रन मामले में जो संशोधन केंद्र सरकार ने किए है वह सही नहीं है और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापिस लेना चाहिए. बता दें कि देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. देशभर में ट्रांसपोर्ट यूनियन नए भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है. देशभर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और तमाम यूनियन के लोग चक्का जाम की लगातार अपील कर रहे हैं. बता दें कि नए संशोधन में 10 साल की सजा और सात लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया है.

ये भी पढ़ें:'हिट एंड रन' कानून में बदलाव के विरोध में सोलन में प्राइवेट बस चालकों ने किया धरना प्रदर्शन, 3 दिन तक बसें बंद रखने की दी चेतावनी

स्थानीय लोगों और पर्यटकों का बयान

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के धर्मशाला में ट्रक चालकों की हड़ताल से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई है. जिसके कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पेट्रोल, डीजल के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. धर्मशाला के आसपास के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, सिर्फ मान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल उपलब्ध है. वहीं, दो पहिया वाहनों को 200 और चार पहिया वाहनों को 1000 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है. जिसके चलते लंबा जाम लग गया है.

शहर में जाम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया है. पेट्रोल और डीजल किल्लत को देखते हुए निजी बस चालकों ने भी अपनी बसों को खड़ा कर दिया है. ऐसे में रोजाना सफर करने वालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. वहींं, इस मामले को देखते हुए जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने भी मान फिलिंग स्टेशन को आदेश जारी कर दिए है की सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल को रिजर्व रखा जाए ताकि सरकारी कार्य से आने-जाने वाले अधिकारियों को परेशान न होना पड़े.

स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि केंद्र सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले जनता का हित सोचना चाहिए, स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह से हिट एंड रन मामले में जो संशोधन केंद्र सरकार ने किए है वह सही नहीं है और केंद्र सरकार को इस फैसले को वापिस लेना चाहिए. बता दें कि देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं. देशभर में ट्रांसपोर्ट यूनियन नए भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं.

ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है. देशभर के ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और तमाम यूनियन के लोग चक्का जाम की लगातार अपील कर रहे हैं. बता दें कि नए संशोधन में 10 साल की सजा और सात लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया है.

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