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नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मामला, आरोपी को 5 साल की सजा 20 हजार जुर्माना

पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयानों की आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने रामतीर्थ को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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Published : Jun 7, 2019, 7:29 PM IST

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कांगड़ा: पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत आते गांव की दो नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि रामतीर्थ निवासी नौगवां हाउस नंबर 118, तहसील फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 27 मई 2018 हरिपुर थाना अंतर्गत एक गांव के एक घर की दो नाबालिग लड़कियों को घर वालों को बिना बताए घर से ले गया था.
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जिसका पता लगते ही परिजनों से अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस में दर्ज करवाई थी. परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले ही दिन रामतीर्थ व दोनों बेटियों को ऊना के रेलवे स्टेशन बरामद किया था. ऊना से लाकर दोनों लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयानों की आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने रामतीर्थ को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

कांगड़ा: पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत आते गांव की दो नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
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मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि रामतीर्थ निवासी नौगवां हाउस नंबर 118, तहसील फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 27 मई 2018 हरिपुर थाना अंतर्गत एक गांव के एक घर की दो नाबालिग लड़कियों को घर वालों को बिना बताए घर से ले गया था.
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जिसका पता लगते ही परिजनों से अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस में दर्ज करवाई थी. परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले ही दिन रामतीर्थ व दोनों बेटियों को ऊना के रेलवे स्टेशन बरामद किया था. ऊना से लाकर दोनों लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए. गवाहों के बयानों की आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने रामतीर्थ को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

Intro:धर्मशाला- पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत आते गांव की दो नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार की अदालत ने दोषी को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।



Body: मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि रामतीर्थ निवासी नौगवां हाउस नंबर 118, तहसील फतेहगढ़ जिला फरूखाबाद उत्तर प्रदेश 27 मई 2018 हरिपुर थाना के तहत पड़ते एक गांव के एक घर की दो नाबालिग लड़कियों को घर वालों को बिना बताए घर से ले गया था।


Conclusion:जिसका पता लगते ही परिजनों से अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी संसारपुर टैरेस में दर्ज करवाई थी। परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले ही दिन रामतीर्थ व दोनों बेटियों को ऊना के रेलवे स्टेशन बरामद किया था। ऊना से लाकर दोनों लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों की आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने रामतीर्थ को पांच साल कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 
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