धर्मशाला : उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में कर्फ्यू में ढील का समय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. इस दौरान ब्रांडेड मॉल, ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, शराब के ठेकों, होटल, कैफे, रेस्तरां और हलवाइयों की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी.
डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि जो दुकानें 27 अप्रैल सोमवार को बंद रहती हैं, वे 26 अप्रैल रविवार से अपनी दुकानें खोल सकते हैं. इसके साथ ही लोगों को सुबह साढ़े 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक की अनुमति प्रदान की गई है. इस दौरान नागरिकों को मास्क लगाना जरूरी होगा.
उपायुक्त ने कहा कि सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करना दुकानदारों का दायित्व होगा. साथ ही दुकानों के बाहर उपभोक्ताओं के खड़े होने के लिए एक से डेढ़ मीटर की दूरी तक गोले के आकार के चिह्न जरूर लगाएं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में मनरेगा के निर्माण कार्यों, सड़क, पेयजल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों और निजी स्तर पर निर्माण कार्य कुछ शर्तों के साथ शुरू करने के लिए छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं.
साथ ही निजी निर्माण कार्यों के लिए भी मंजूरी दी गई है. इसमें साइट के नजदीक ही लेबर उपलब्ध हो और मजदूरों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए. इन निर्माण कार्यों में सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी.
इसके साथ ही 20 अप्रैल को जारी आदेशों में पहले ही जिला में ई-कामर्स के तहत फूड आइटम, बेबी प्रोडेक्ट, मेडिकल उपकरणों की डिलीवरी सेवा, आईटी रिपेयर, मीट, मछली, पशु आहार की दुकानें खोलने में भी छूट प्रदान की जा चुकी है.कूरियर सेवाओं तथा इंश्योरेंस सेवाओं में भी छूट दी गई है.
आईटी रिपेयर की दुकानें सोमवार और वीरवार को खुलेंगी. आईटी रिपेयर की दुकानें और बुक स्टोर हर सोमवार और वीरवार को सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगे, जबकि स्कूलों में किताबें बेचने करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
इसके अलावा जिला कांगड़ा में ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर, वेल्डिंग और कृषि उपकरणों की मरम्मत की दुकानें हर रोज 8 से 2 बजे तक खुलेंगी.
औद्योगिक क्षेत्रों और वनीकरण की गतिविधियों में दी है छूट
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार उद्योगों और वनीकरण की गतिविधियों में छूट प्रदान की गई है. इसमें महाप्रबंधक जिला उद्योग विभाग को निगरानी और अन्य अनुमतियों के लिए प्राधिकृत किया गया है. इसके साथ ही वनीकरण गतिविधियों, आग से जंगलों के बचाव के लिए भी जिला वन अधिकारी निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करवाने के लिए प्राधिकृत हैं. साथ ही इसमें कोविड-19 का प्रोटोकॉल और उचित सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.
बाहरी राज्यों से आने वालों को होम क्वारंटाइन की शर्त करनी होगी पूरी
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे कांगड़ा जिला के लोगों को आने के लिए परमिट जारी करने का प्रावधान रखा है. सीमांत क्षेत्रों में लगाए गए नाकों पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी. इसके बाद ही उनको अपने घरों में 14 दिनों तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जिसकी निगरानी भी की जाएगी.
नो मास्क, नो एंट्री अभियान होगा आरंभ
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में अपने घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अब जरूरी होगा क्योंकि कर्फ्यू के ढील के समय में बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही अन्य दुकानें भी खोली जा रही हैं. इसके चलते लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा. इस के लिए जिला प्रशासन की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान भी शुरू किया जाएगा. मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.
21 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव
उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि कांगड़ा जिला में शनिवार को कोरोना के 21 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं. लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा चुका है. सीमांत क्षेत्रों में चौकसी बढ़ाई गई है और लोगों से घरों में ही रहने की हिदायतें दी जा रही हैं.
डीसी ने कहा कि सभी नागरिकों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके.उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि गांव या परिवार में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों के बारे में प्रशासन को सूचना अवश्य दें, ताकि परिवार एवं समाज को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके.
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