हमीरपुर: नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को स्पेशल जज हमीरपुर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. मामले में 24 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई गई है.
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को सजा
जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2009 को महिला पुलिस थाना में नाबालिग से दुराचार का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी थी. पीड़ित और दोषी दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया. इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 24 गवाह पेश हुए. गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया.
पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को उम्रकैद
न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि पीड़ित को धमकियां देने के आरोप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेंगी.
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