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नाबालिग से दुराचार के आरोपी को उम्र कैद की सजा, 24 गवाहों ने दर्ज कराए थे बयान - दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास हमीरपुर

हमीरपुर में नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को स्पेशल जज हमीरपुर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया.

हमीरपुर कोर्ट
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Published : Apr 8, 2021, 9:36 AM IST

हमीरपुर: नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को स्पेशल जज हमीरपुर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. मामले में 24 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई गई है.

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को सजा

जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2009 को महिला पुलिस थाना में नाबालिग से दुराचार का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी थी. पीड़ित और दोषी दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया. इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 24 गवाह पेश हुए. गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया.

पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को उम्रकैद

न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि पीड़ित को धमकियां देने के आरोप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- कोविड टीकाकरण अभियान का अनुराग ठाकुर ने किया निरीक्षण, लोगों से की ये अपील

हमीरपुर: नाबालिग से दुराचार करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को स्पेशल जज हमीरपुर की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. मामले में 24 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनाई गई है.

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को सजा

जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2009 को महिला पुलिस थाना में नाबालिग से दुराचार का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी थी. पीड़ित और दोषी दोनों का अस्पताल में मेडिकल करवाया गया. इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 24 गवाह पेश हुए. गवाहों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया.

पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को उम्रकैद

न्यायालय ने दोषी को पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि पीड़ित को धमकियां देने के आरोप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. दोनों धाराओं में सजा एक साथ चलेंगी.

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