हमीरपुरः कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल और अन्य कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है. इन समारोहों के लिए प्रशासन की ओर से कोई अनुमति नहीं दी जाएगी. केवल शादी समारोहों और अंतिम संस्कार के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी और इनमें भी अधिकतम 50 लोग ही भाग ले सकते हैं. प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद वीरवार को जिला हमीरपुर में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.
जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर उपमंडल में भी ये नियम वीरवार से लागू कर दिए गए हैं. इन लोगों को इन आदेशों से पहले किसी कार्यक्रम एवं समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई है, वे भी रद्द मानी जाएगी. शादी समारोहों के लिए दी गई अनुमतियों में भी केवल 50 लोगों के भाग लेने की शर्त लागू होगी. एसडीएम ने बताया कि जिन लोगों ने शादी समारोहों के लिए पहले अनुमति ली है, वे भी इस शर्त का विशेष ध्यान रखें और आयोजन स्थल पर किसी भी सूरत में 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दें.
मेडिकल स्टाफ के लिए विश्राम गृहों का अधिग्रहण
जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है. कोविड ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले इन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रहने और इन्हें क्वारंटीन करने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं. इसके मद्देनजर जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत आदेश जारी करते हुए बोहणी स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और सलासी स्थित भाषा, कला और संस्कृति विभाग के भवन का अधिग्रहण किया है.
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