हमीरपुरः हिमाचल में अनलॉक-वन में कई क्षेत्रों में ढील दी जा रही हैं, ताकि व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सके. इसके साथ ही सावधानी बरतने और निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद हमीरपुर में जिला प्रशासन ने होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किए जाने के नियमों में बदलाव किया है.
डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि चिकित्सा, व्यवसायिक और कार्यालय संबंधी काम के लिए दूसरे राज्यों में जाकर 48 घंटे के अंदर वापस आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा समय बाहर बीताने पर उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
वहीं, अब हमीरपुर में देश के अन्य शहरों मुम्बई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, हैदराबाद, थिरूवल्लूर, पुणे, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगालपट्टू, दिल्ली राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा. इन शहरों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों से हमीरपुर आने वाले प्रदेश के लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा.
डीसी हमीरपुर ने बताया कि अब विदेश से आने के बाद प्रदेश के बाहर क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने वालों को भी 14 दिन के होम क्वारंटाइन करना होगा. उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा.
इसके साथ ही अन्य राज्यों से लाए गए मजदूरों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा और इनके लिए संबंधित मालिकों को क्वारंटाइन की सुविधा देनी होगी. अगर किसी व्यक्ति के पास घर में क्वारंटाइन के लिए अलग से अपना कमरा न हो तो ऐसे में उसे 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा.
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