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हमीरपुरः हत्या के आरोपी 3 नेपालियों को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा - हमीरपुर के अतिरिक्त सेशन जज

मार्च 2016 में होली के मौके पर मामा-भांजा अपने दो दोस्तों के साथ खेतों में चिकन बना रहे थे. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने खेतों में पहुंचकर भांग मलना शुरु कर दिया. इसी दौरान चिकन बना रहे युवकों की आरोपियों से बहस हो गई. कुछ देर बाद आरोपी मौके से चले गए. करीब शाम 7 बजे तीनों नेपाली अपने साथियों के साथ डंडे, दराट और कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचे और चिकन खा रहे युवकों पर हमला कर दिया.

life imprisonment for murder
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Published : Sep 6, 2019, 12:07 AM IST

हमीरपुरः जिला के अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर की अदालत ने वीरवार को हत्या मामले में आरोपी 3 नेपालियों को उम्रकैद की सजा के साथ प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों ने नादौन पुलिस स्टेशन के तहत आते जोल सप्पड़ में मार्च 2016 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने खेतों में चिकन बना रहे मामा – भांजा को पीट-पीट कर घायल कर दिया. इलाज के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

जानकारी के मुताबिक मार्च 2016 में होली के मौके पर मामा-भांजा अपने दो दोस्तों के साथ खेतों में चिकन बना रहे थे. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने खेतों में पहुंचकर भांग मलना शुरु कर दिया. इसी दौरान चिकन बना रहे युवकों की आरोपियों से बहस हो गई. कुछ देर बाद आरोपी मौके से चले गए.

करीब शाम 7 बजे तीनों नेपाली अपने साथियों के साथ डंडे, दराट और कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचे और चिकन खा रहे युवकों पर हमला कर दिया. नेपालियों ने इस दौरान मामा-भांजे की बेरहमी से पिटाई कर दी. लोगों ने गंभीर रूप से घायल हुए मामा-भांजे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और एक चंडीगढ़ रेफर कर दिया.

पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. वीरवार को दिए फैसले में माननीय एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और प्रत्येक दोषी को बीस हजार रुपए जुर्माना भरने सजा सुनाई है.

हमीरपुरः जिला के अतिरिक्त सेशन जज हमीरपुर की अदालत ने वीरवार को हत्या मामले में आरोपी 3 नेपालियों को उम्रकैद की सजा के साथ प्रत्येक आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों ने नादौन पुलिस स्टेशन के तहत आते जोल सप्पड़ में मार्च 2016 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने खेतों में चिकन बना रहे मामा – भांजा को पीट-पीट कर घायल कर दिया. इलाज के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

जानकारी के मुताबिक मार्च 2016 में होली के मौके पर मामा-भांजा अपने दो दोस्तों के साथ खेतों में चिकन बना रहे थे. इसी दौरान तीनों आरोपियों ने खेतों में पहुंचकर भांग मलना शुरु कर दिया. इसी दौरान चिकन बना रहे युवकों की आरोपियों से बहस हो गई. कुछ देर बाद आरोपी मौके से चले गए.

करीब शाम 7 बजे तीनों नेपाली अपने साथियों के साथ डंडे, दराट और कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचे और चिकन खा रहे युवकों पर हमला कर दिया. नेपालियों ने इस दौरान मामा-भांजे की बेरहमी से पिटाई कर दी. लोगों ने गंभीर रूप से घायल हुए मामा-भांजे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया और एक चंडीगढ़ रेफर कर दिया.

पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. वीरवार को दिए फैसले में माननीय एडीजे नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद और प्रत्येक दोषी को बीस हजार रुपए जुर्माना भरने सजा सुनाई है.

Intro:हत्या के आरोपी तीन नेपालियों को उम्रक़ैद , 20 हज़ार रुपए जुर्माना
हमीरपुर
हमीरपुर के अतिरिक्त सेशन जज की अदालत ने वीरवार को हत्या के मामले में आरोपी तीन नेपालियों को उम्रक़ैद व प्रत्येक को बीस हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह हत्या नादौन पुलिस स्टेशन के तहत जोल सप्पड़ में मार्च , 2016 में घटित हुई थी जिसमें रिंकु एवं अश्वनी ( मामा – भांजा ) को गम्भीर रूप से घायल कर नेपाली प्रवासियों ने मौत के घाट उतार दिया था । इस केस की पैरवी न्यायवादी सुदीप सिंह ने की जबकि पुलिस छानबीन इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की थी।
जानकारी के मुताबिक़ मार्च 2016 में होली के मौक़े पर विनय , पंकज , अश्वनी , रिंकु, सुभाष व अमित कुमार खेतों में मीट बना रहे थे । जब वे मीट खाने लगे तो उसी वोट वक़्त 3-4 नेपाली वहाँ पहुँचे और भाँग मलने लग पड़े । उनके साथ रिंकु व सुभाष की गरमागर्म बहस हो गयी । सभी नेपाली बहस के बाद अपने डेरे में चले गये लेकिन क़रीब 7:30 बजे सायं डंडों , दराटों व कुल्हाडों के साथ 7- 8 नेपाली मौक़े पर पहुँच गये तथा इन पर हमला कर दिया । नेपाली लोगों के शिकंजे में रिंकु व अश्वनी फँस गये जिन्हें उन्होंने गंभीर रूप से घायल कर दिया । साथियों ने रिंकु व अश्वनी को अस्पताल पहुँचाया जहाँ डाक्टरों ने रिंकु को मृत घोषित कर दिया और अश्वनी को चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया । इसी बीच बंगाना के पास अश्वनी की भी मौत हो गयी।
नादौन थाना में एफ़॰आई॰आर॰ 20/2016 दर्ज कर इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किय।
वीरवार को दिए फ़ैसले में माननीय एडीजे , नरेश कुमार की अदालत ने तीनों नेपाली मूल के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र क़ैद तथा प्रत्येक दोषी को बीस हज़ार रुपए जुर्माना भरने सजा सुनाई है ।




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