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जरूरी सेवाओं को छोड़कर जिले में सबकुछ रहेगा बंद, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त डीसी राणा ने जिले में कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें लगाने को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अधिसूचना जारी की है. सोमवार सुबह से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है.

chamba
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Published : May 10, 2021, 7:14 AM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश में सोमवार से नई पाबंदिया लागू कर दी है. उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से नई बंदिशे लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है. उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना 17 मई तक लागू रहेगी.

यहां पर जानें क्या-क्या रहेगा बंद

डीसी राणा ने बताया कि जिले में जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है. वहीं प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड-19 के निदान, टीकाकरण या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है. जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं.

दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानें 3 घंटे खुलेगी

नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा. सब्जी, फल, दूध ,अंडा, मास, राशन, फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी.

ये सभी काम चलते रहेंगे
जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे.

आदेशों के उल्लघंन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो जायेंगे.

ये भी पढ़ें- केंद्र सरकार का वैक्सीन बजट ₹35 हजार करोड़, खर्च मात्र ₹4,744 करोड़

चंबा: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बाद प्रदेश में सोमवार से नई पाबंदिया लागू कर दी है. उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से नई बंदिशे लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है. उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना 17 मई तक लागू रहेगी.

यहां पर जानें क्या-क्या रहेगा बंद

डीसी राणा ने बताया कि जिले में जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है. वहीं प्राइवेट, निजी वाहन का प्रयोग कोविड-19 के निदान, टीकाकरण या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है. जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं.

दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानें 3 घंटे खुलेगी

नई अधिसूचना के अंतर्गत सभी दुकानें बंद रहेंगी केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. जिन्हें अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा. सब्जी, फल, दूध ,अंडा, मास, राशन, फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेंगी.

ये सभी काम चलते रहेंगे
जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे.

आदेशों के उल्लघंन पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो जायेंगे.

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