चंबा: हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए हिमाचल सरकार ने बैरियर पर पाबंदियां बढ़ा दी हैं. संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. हिमाचल में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बैरियर पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है. अब हिमाचल में प्रवेश के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है.
चंबा जिला में भटियात क्षेत्र के दोनों बैरियर तुनुहट्टी और लाहडू को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. आज सुबह से ही मेडिकल और अन्य स्टाफ को दोनो बैरियरों में तैनात कर दिया गया है.
कोरोना की नेगिटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य
एसडीएम भटियात बच्चन सिंह ने लाहडू बैरियर तो एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने तुनुहट्टी बैरियर का निरिक्षण किया. वहां पर तैनात हुए स्टाफ को सख्त निर्देश दिया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का ई-पास और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश करने दिया जाए .
अन्य राज्यों में कोरोना के हॉट स्पॉट बने शहरों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आना होगा. रिपोर्ट न होने की स्थिति में उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा. सात दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें घर से बहार निकलने की अनुमति होगी.
ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी
ऑनलाइन पंजीकरण के बिना प्रदेश में प्रवेश नहीं मिलेगा. अन्य राज्यों के शहरों से बसों में आने वालों की भी पंजीकरण की जांच होगी.
बाहरी राज्य से आने वाले लोग होंगे 14 दिन क्वारंटाइन
एसडीएम डलहौजी जगन सिंह ठाकुर ने बताया कि जो लोग बस या अन्य गाड़ियों के माध्यम से जिला में प्रवेश हो रहे हैं उन लोगों को भी अपने अपने घरों में 14 दिन क्वारंटाइन होना होगा. जो इसका पालन नहीं करते उनके ऊपर प्रशासन द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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