शिमला: प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 के लिए सरकार की ओर से फीस स्ट्रक्चर तय कर दिया गया है. तय किए गए फीस स्ट्रक्चर को शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के लिए जारी कर दिया गया है.
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हर एक विश्वविद्यालय में जो संबंधित कोर्स चल रहे हैं उनके लिए फीस सरकार की ओर से तय की गई है. तय फीस से अधिक फीस अब विश्वविद्यालय नहीं ले सकेंगे और न ही फीस में इजाफा कर सकेंगे. सरकार की ओर से यह तय फीस स्ट्रक्चर निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया है.
विशेष सचिव शिक्षा की ओर से जारी नए फीस स्ट्रक्चर में स्पष्ट किया गया है कि अगर तय फीस से ज्यादा वसूली गई तो उक्त विश्वविद्यालय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ट्यूशन फीस को किस्तों में लिया जाएगा. निजी विश्वविद्यालय पहले की तरह बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलेपमेंट फंड छात्रों से नहीं वसूल पाएंगे.
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निजी विश्वविद्यालयों को 10 फीसदी सीटें आईआरडीपी/बीपीएल, हिमाचली बोनाफाइड छात्रों के लिए रखनी होगी. निजी विश्वविद्यालय सरकार की मंजूरी के बिना कोई कोर्स भी नहीं शुरू कर पाएंगे. सरकार की ओर से तय यह फीस स्ट्रक्चर 21 निजी विश्वविद्यालयों के लिए मान्य है. मेडिकल से लेकर तकनीकी और पीएचडी कोर्सेज के लिए यह फीस स्ट्रक्चर सरकार की ओर से तय किया गया है.