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चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा करने के निर्देश, तय समय पर हथियार जमा नहीं करने पर लाइसेंस होंगे रद्द - लाइसेंसी हथियार

पुलिस ने हथियार मालिकों को चेताया कि अपने नजदीकी पुलिस थानों में अपने हथियारों को शीघ्र जमा करवाएं अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द किए जाने के अलावा आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.

एसपी ऑफिस
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Published : Mar 28, 2019, 10:37 PM IST

Updated : Mar 28, 2019, 10:44 PM IST

बिलासपुर: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस जिला के तमाम लोगों को आदेश दिए हैं. जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीक के पुलिस थाने में जमा करवाएं.

bilaspur, instructions for submission of license arms before election
एसपी ऑफिस

बिलासपुर जिला में कार्यरत एसपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के उपरान्तकरीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन, जिला बिलासपुर में लोगों ने नियमानुसार हथियार जमा नहीं करवाए. उन्होंने हथियार मालिकों को चेताया कि अपने नजदीकी पुलिस थानों में अपने हथियारों को शीघ्र जमाकरवाएं अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द किए जाने के अलावा आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.
एसपी अशोक कुमार

एसपी अशोक कुमार ने कहा कि आचार संहिता लगने के उपरान्त नियमानुसार उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम सेव सार्वजिनक स्थानों पर पोस्टर लगाकर आम जनता को जागरूक किया है, लेकिन नियमानुसार फिर भी हथियार मालिकों के द्वारा अपने नजदीकी पुलिस थानों में हथियार जमा नहीं करवाए. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अगर किसी ने हथियार जमा नहीं करवाए तो पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा.

बिलासपुर: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस जिला के तमाम लोगों को आदेश दिए हैं. जिनके पास लाइसेंसी हथियार हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीक के पुलिस थाने में जमा करवाएं.

bilaspur, instructions for submission of license arms before election
एसपी ऑफिस

बिलासपुर जिला में कार्यरत एसपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के उपरान्तकरीब तीन सप्ताह बीत चुके हैं लेकिन, जिला बिलासपुर में लोगों ने नियमानुसार हथियार जमा नहीं करवाए. उन्होंने हथियार मालिकों को चेताया कि अपने नजदीकी पुलिस थानों में अपने हथियारों को शीघ्र जमाकरवाएं अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द किए जाने के अलावा आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा.
एसपी अशोक कुमार

एसपी अशोक कुमार ने कहा कि आचार संहिता लगने के उपरान्त नियमानुसार उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम सेव सार्वजिनक स्थानों पर पोस्टर लगाकर आम जनता को जागरूक किया है, लेकिन नियमानुसार फिर भी हथियार मालिकों के द्वारा अपने नजदीकी पुलिस थानों में हथियार जमा नहीं करवाए. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अगर किसी ने हथियार जमा नहीं करवाए तो पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा.

---------- Forwarded message ---------
From: bilaspur news <subhashh2@gmail.com>
Date: Thu, Mar 28, 2019, 11:27 AM
Subject: Fwd: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पुलिस जिला के तमाम लोगों को आदेश दिए हैं जिनके पास लाइसेंस हथियार है उन्हें जल्द से जल्द अपने नजदीक के पुलिस थाने में जमा करवाएं। 31 मार्च तक अगर किसी ने हथियार जमा नहीं करवाए तो पुलिस विभाग करेगा कार्रवाई।
To: <hpdesk@etvbharat.com>, <rajneeshkumar@etvbharat.com>


लोकेशन - बिलास[पुर।


स्लग -आदर्श आचार संहिता लगने के उपरान्त बीत चुके हैं करीब तीन सप्ताह
जिला बिलासपुर में लोगों ने नियमानुसार नहीं करवाए हथियार जमा एसपी अशोक
कुमार  ने हथियारों के मालिकों को चेताया शीघ्र करवाएं अपने नजदीकी पुलिस
थानों में अपने हथियारों को जमा अन्यथा नियमानुसार  सख्त कार्यवाही लाने
के साथ -साथ लाईसेंस होंगे रद्द।


ऐ /आई -एसपी कार्यलाय बिलासपुर परिसर के दृश्य।


वी /ओ-बिलासपुर जिला में कार्यरत्त एसपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए
बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के उपरान्त  करीब तीन सप्ताह बीत चुके
हैं मगर  जिला बिलासपुर में लोगों ने नियमानुसार हथियार जमा नहीं करवाए।
उन्होंने  ने हथियारों के मालिकों को चेताया कि अपने नजदीकी पुलिस थानों
में अपने हथियारों को जमा शीघ्र जमा  करवाएं  अन्यथा नियमानुसार  सख्त
कार्यवाही अम्ल में  लाने के साथ -साथ लाईसेंस  रद्द किए जाने के अलावा
आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।  उन्होंने इस बारे यह भी बताया कि आचारसंहिता
लगने के उपरान्त नियमानुसार उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से  व
सार्वजिनक स्थानों पर पोस्टर लगाकर आम जनता को जागरूक किया है नगर
नियमानुसार फिर भी हथियार मालिकों के द्वारा अपने नजदीकी पुलिस थानों में
हथियार जमा नहीं करवाना असंवैधानिक  व गैरकानूनी है।

फीडबैक -
(1)-अशोक कुमार ,एसपी बिलासपुर। (बाइट )
Last Updated : Mar 28, 2019, 10:44 PM IST
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