बिलासपुरः राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर फूड सेफ्टी विभाग कड़ी नजर बनाए हुए है. इसी कड़ी में शुक्रवार को फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त दुकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे. यहां पर उन्होंने सभी दुकानदारों को कई कड़े आदेश भी जारी किए. साथ ही एक दिन के भीतर सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनाने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि अगर कल किसी भी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं होता है तो मौके पर ही चालान काटे जाएंगे.
फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त ने दी जानकारी
निरीक्षण करते हुए फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि मेले में छोटे से बड़े खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि उपायुक्त की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि लाइसेंस से पहले मेडिकल होना अनिवार्य है. ऐसे में दुकानदारों को जानकारी दी गई कि सबसे पहले जिला अस्पताल में जाकर मेडिकल बनवाएं व उसके बाद विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा.
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संदिग्ध सामान का मौके पर ही लिया जाएगा सैंपल
उन्होंने बताया कि मेले में अगर कोई दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट करता पाया जाता है तो मौके पर ही उक्त पदार्थों को फेंक दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर कोई सामान संदिग्ध पाया जाता है तो मौके पर ही सैंपल भी लिए जाएंगे.
खाद्य पदार्थों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसी के साथ मेले में दुकानदारों को कुकिंग ऑयल के बारे में भी बताया गया कि वह अब कुकिंग ऑयल को बेच भी सकते हैं. विभाग उसके 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दाम देगा.
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