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भाखड़ा विस्थापितों से अवैध कब्जों के नियमितिकरण के लिए मांगे आवेदन, इस दिन तक करना होगा अप्लाई - ईटीवी भारत

प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए थे. इन संशोधनों के लाभ के लिए विस्थापितों से 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं.

विनय धीमान DC बिलासपुर
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Published : Jul 16, 2019, 8:50 PM IST

बिलासपुर: प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए थे.

इन संशोधनों के लाभ के लिए विस्थापितों से 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं. ये जानकारी उपायुक्त विनय धीमान ने दी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार, 19 अक्टूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के संबंध में विशेष नीति बनाई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2013 को जारी की गई.

विनय धीमान DC बिलासपुर

प्रदेश सरकार ने इस निति में 28 जुलाई, 2018 को संशोधन किया था. हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने आठ मार्च 2019 को निर्णय लिया कि उपोरक्त नीति में किए गए संशोधनों का लाभ समस्त विस्थापितों को दिया जाए, जिसके लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं.

बिलासपुर उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत मेन मार्किट व पटवार वृत डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त, 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं.

बिलासपुर: प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक संशोधन किए थे.

इन संशोधनों के लाभ के लिए विस्थापितों से 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं. ये जानकारी उपायुक्त विनय धीमान ने दी है. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार, 19 अक्टूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भाखड़ा बांध विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के संबंध में विशेष नीति बनाई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2013 को जारी की गई.

विनय धीमान DC बिलासपुर

प्रदेश सरकार ने इस निति में 28 जुलाई, 2018 को संशोधन किया था. हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग ने आठ मार्च 2019 को निर्णय लिया कि उपोरक्त नीति में किए गए संशोधनों का लाभ समस्त विस्थापितों को दिया जाए, जिसके लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन मांगे गए हैं.

बिलासपुर उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत मेन मार्किट व पटवार वृत डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त, 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं.

Intro:हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखडा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक सश्ंाोधन किए गए हंै। इन सश्ंाोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त विनय धीमान ने दी। उन्हांेने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए. नम्बर 11आॅफ 2005 में 19 अक्तूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्तापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के सम्बध विशेष नीति बनाई गई थी, जो कि 28 अक्तूबर 2013 को जारी की गई, जिसे पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2018 को संशोधित किया गया था।Body:Byte vishulConclusion:हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखडा बांध विस्थापितों द्वारा बिलासपुर शहर में किए गए अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए 28 अक्तूबर 2013 को बनाई गई विशेष नीति में 28 जुलाई 2018 को कुछ आवश्यक सश्ंाोधन किए गए हंै। इन सश्ंाोधनों का लाभ समस्त हितधारकों को दिए जाने के लिए 31 अगस्त 2019 तक आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित की गई है। यह जानकारी उपायुक्त विनय धीमान ने दी। उन्हांेने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए. नम्बर 11आॅफ 2005 में 19 अक्तूबर 2010 को पारित आदेशों की अनुपालना में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भाखड़ा बांध विस्तापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के नियमितिकरण के सम्बध विशेष नीति बनाई गई थी, जो कि 28 अक्तूबर 2013 को जारी की गई, जिसे पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 28 जुलाई, 2018 को संशोधित किया गया था।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या रैव(पीसी)ए(7)-1/2008-लूज 8 मार्च,2019 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नीति में किए गए संशोधनों के लाभ समस्त हित धारकों दिए जाने के उद्ेश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन 31 अगस्त, 2019 तक लिए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर के मूल ओस्टी/अलाटी व उनके जायज वारसान( जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लाट आवंटित हुआ हो), लाभार्थियों व बाद के के्रता जिन्होंने बिलासपुर शहर में अवैध कब्जा/ निर्माण कर रखा है, वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन पत्र( दो परता) 31 अगस्त, 2019 से पूर्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र उपमंडलाधिकारी नागरिक सदर, तहसीलदार सदर व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर, पटवार वृत मेन मार्किट व पटवार वृत डियारा बिलासपुर के कार्यालय में 31 अगस्त, 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त बिलासुर शहर के मूल आस्टी/अलाटी व उनके जायज वारसान( जिनको भाखड़ा बांध विस्थापित होने के नाते प्लाट आवंटित हुआ हो), जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा था, उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
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