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ऊना में 9 दिन तक लागू रहेगी धारा 144, इन चीजों पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध - ऊना में धारा 144 लागू

ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. ये जानकारी उपायुक्त संदीप कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी.

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Published : Sep 23, 2019, 4:22 PM IST

ऊनाः जिला ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. ये जानकारी उपायुक्त संदीप कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी.

डीसी ऊना संदीप कुमार ने इस बारे आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा.

डीसी ने बताया कि मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी पूरी पाबंदी रहेगी. वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे. साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ नहीं लाने की अपील की है.

संदीप कुमार ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी. इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पाबंदी रहेगी. संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें- गरीब परिवारों के लिए कार्यशाला का आयोजन, स्वरोजगार की योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा

ऊनाः जिला ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी. ये जानकारी उपायुक्त संदीप कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी.

डीसी ऊना संदीप कुमार ने इस बारे आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा.

डीसी ने बताया कि मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी पूरी पाबंदी रहेगी. वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे. साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ नहीं लाने की अपील की है.

संदीप कुमार ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी. इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पाबंदी रहेगी. संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं.

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Intro:जिला ऊना में 29 सितंबर से 7 अक्टूबर धारा 144 रहेगी लागू, उपायुक्त संदीप कुमार ने दी जानकारी, Body:जिला दंडाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी जी मंदिर में 29 सितंबर से 7 अक्तूबर तक मनाए जाने वाले असूज नवरात्र मेला के दौरान जिला ऊना में धारा 144 लागू रहेगी। इस बारे आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 7 अक्तूबर तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड, ड्रम, चिमटे इत्यादि वाद्य यंत्रों को लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा करवाने होंगे। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन का प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से पॉलीथीन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री साथ न लाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। संदीप कुमार ने माता चिंतपूर्णी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं।Conclusion:
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