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डीसी ऊना ने वंश को दी बाल बालिका सुरक्षा योजना की राशि

डीसी ऊना संदीप कुमार ने बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत वंश के निवास स्थान पर जाकर इस योजना के तहत प्रति महीने दी जाने वाली 2300 रूपये सहायता राशि प्रदान की. इस योजना से असहाय बच्चों के देखभाल के लिए पालक अभिभावकों को प्रति महीने सहायता राशि प्रदान की जाती है.

bal balika surkasha scheme
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Published : Sep 4, 2020, 10:27 PM IST

ऊनाः हिमाचल प्रदेश की जय राम ठाकुर सरकार की ओर से चलाई जा रही बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों के देखभाल के लिए पालक अभिभावकों को प्रति महीने सहायता राशि प्रदान करती है. इस योजना के तहत ऊना जिला की तहसील अंब के गांव बागडू में एक अनाथ चार साल की बालक वंश की देशभाल उनकी दादी मां द्वारा की जा रही है.

इसी को लेकर शुक्रवार को डीसी ऊना संदीप कुमार ने वंश के निवास स्थान पर जाकर इस योजना के तहत प्रति महीने दी जाने वाली 2300 रुपये सहायता राशि प्रदान की. डीसी ऊना ने बताया कि वंश को 18 साल की आयु पूरी होने तक हर महीने यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

डीसी ने बताया कि बाल-बालिका सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और असहाय बाल-बालिकाओं को जिला बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में पालन के लिए किसी संपन्न पारिवारिक वातावरण में रखना है ताकि उन्हें बाल-बालिका आश्रमों में प्रवेश के लिए बाध्य न होना पड़े.

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस ऊना सतनाम सिंह ने इस योजना की पात्रता बताते हुए कहा कि अनाथ और असहाय बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त ऐसा बच्चा जिसके पिता का देहांत हो गया हो और मां ने दूसरी शादी कर ली हो और जो बच्चे की देखभाल नहीं करती हो या जिस बच्चे की मां का देहांत हो गया हो और पिता या माता-पिता दोनों जेल में हों या जिस बच्चे के माता-पिता दोनों एचआईवी पॉजिटिव हों, इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं.

ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा साइबर क्राइम, ऐसे करें बचाव

ये भी पढ़ें- पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की पत्नी पर केस दर्ज, जानिए क्या है मामला

ऊनाः हिमाचल प्रदेश की जय राम ठाकुर सरकार की ओर से चलाई जा रही बाल-बालिका सुरक्षा योजना के तहत अनाथ और असहाय बच्चों के देखभाल के लिए पालक अभिभावकों को प्रति महीने सहायता राशि प्रदान करती है. इस योजना के तहत ऊना जिला की तहसील अंब के गांव बागडू में एक अनाथ चार साल की बालक वंश की देशभाल उनकी दादी मां द्वारा की जा रही है.

इसी को लेकर शुक्रवार को डीसी ऊना संदीप कुमार ने वंश के निवास स्थान पर जाकर इस योजना के तहत प्रति महीने दी जाने वाली 2300 रुपये सहायता राशि प्रदान की. डीसी ऊना ने बताया कि वंश को 18 साल की आयु पूरी होने तक हर महीने यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

डीसी ने बताया कि बाल-बालिका सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य अनाथ और असहाय बाल-बालिकाओं को जिला बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में पालन के लिए किसी संपन्न पारिवारिक वातावरण में रखना है ताकि उन्हें बाल-बालिका आश्रमों में प्रवेश के लिए बाध्य न होना पड़े.

इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस ऊना सतनाम सिंह ने इस योजना की पात्रता बताते हुए कहा कि अनाथ और असहाय बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त ऐसा बच्चा जिसके पिता का देहांत हो गया हो और मां ने दूसरी शादी कर ली हो और जो बच्चे की देखभाल नहीं करती हो या जिस बच्चे की मां का देहांत हो गया हो और पिता या माता-पिता दोनों जेल में हों या जिस बच्चे के माता-पिता दोनों एचआईवी पॉजिटिव हों, इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं.

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