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लोकमित्र केंद्रों के लिए DC ने निर्धारित किए सेवा शुल्क - लोकमित्र सेवा केंद्र न्यूज

लोकमित्र केन्द्रों के लिए सेवा शुल्क निर्धारित किए गए हैं. डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इन केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भरने एवं अपलोड करने के लिए प्रति आवेदन दस रुपये शुल्क अदा करना होगा.

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Published : Nov 12, 2020, 7:17 PM IST

ऊना: कोरोना महामारी की रोकथाम और सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन ऊना सभी प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदनों को प्राथमिकता दे रहा है. डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इन प्रमाण पत्रों के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर स्वयं अपने घर से अथवा अपने नजदीकी लोकमित्र या सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.

प्रमाण पत्रों के लिए लोकमित्र व सामान्य सेवा केन्द्र के संचालक राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क की अदायगी पर ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे. लोकमित्र केन्द्रों के लिए सेवा शुल्क निर्धारित किए गए हैं. डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इन केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भरने एवं अपलोड करने के लिए प्रति आवेदन दस रुपये शुल्क अदा करना होगा. वहीं, सहायक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये और अंतिम दस्तावेज की प्रिंट कॉपी के लिए दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की गई है.

इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने पर सरकारी शुल्क के तौर पर 17 रुपये अदा करने होंगे. संचालकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुसार लोकमित्र एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के संचालकों को राजस्व प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क पर अपनी सेवाएं देना सुनिश्चित करें.

नागरिकों की सुविधा के लिए अपने कार्यालय व दुकान के सामने सेवा शुल्क का विवरण स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करना होगा. उन्हें राजस्व सेवाओं के लिए अदा की गई कुल राशि की रसीद भी प्रदान करनी होगी. मासिक आधार पर इसका विवरण जिला प्रबंधक के पास प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि सेवा शुल्क के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पर उपभोक्ता संबंधित एसडीएम या तहसीलदार के पास रसीद की छाया प्रति सहित शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

ऊना: कोरोना महामारी की रोकथाम और सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन ऊना सभी प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन आवेदनों को प्राथमिकता दे रहा है. डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इन प्रमाण पत्रों के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर स्वयं अपने घर से अथवा अपने नजदीकी लोकमित्र या सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.

प्रमाण पत्रों के लिए लोकमित्र व सामान्य सेवा केन्द्र के संचालक राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क की अदायगी पर ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे. लोकमित्र केन्द्रों के लिए सेवा शुल्क निर्धारित किए गए हैं. डीसी राघव शर्मा ने बताया कि इन केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भरने एवं अपलोड करने के लिए प्रति आवेदन दस रुपये शुल्क अदा करना होगा. वहीं, सहायक दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने के लिए प्रति पृष्ठ 2 रुपये और अंतिम दस्तावेज की प्रिंट कॉपी के लिए दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर निर्धारित की गई है.

इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन सबमिट करने पर सरकारी शुल्क के तौर पर 17 रुपये अदा करने होंगे. संचालकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुसार लोकमित्र एवं सामान्य सेवा केन्द्रों के संचालकों को राजस्व प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क पर अपनी सेवाएं देना सुनिश्चित करें.

नागरिकों की सुविधा के लिए अपने कार्यालय व दुकान के सामने सेवा शुल्क का विवरण स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करना होगा. उन्हें राजस्व सेवाओं के लिए अदा की गई कुल राशि की रसीद भी प्रदान करनी होगी. मासिक आधार पर इसका विवरण जिला प्रबंधक के पास प्रस्तुत करना होगा. उन्होंने बताया कि सेवा शुल्क के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पर उपभोक्ता संबंधित एसडीएम या तहसीलदार के पास रसीद की छाया प्रति सहित शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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