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माल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक, DC ने जारी किए आदेश

सोलन जिला प्रशासन ने बुधवार से मॉल रोड पर एम्बुलेंस सेवा के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने ये आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

solan mall road closed today
माल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक
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Published : May 6, 2020, 7:51 PM IST

Updated : May 19, 2020, 11:37 AM IST

सोलन: जिला सोलन में बिना पास अनुमति से वाहनों की आवाजाही होने से लोग बेवजह घरों से बाहर निकले लगे हैं. इस वजह से सोलन शहर के माल रोड पर वाहनों की अधिक आवाजाही देखने को मिल रही है और जाम लगना भी शुरु हो गया.

डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश शर्मा ने बताया कि डीसी सोलन द्वारा वाहनों को जिला में बिना परमिशन से आवाजाही की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं. जिस कारण शहर में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे समस्या बढ़ सकती है.

जिला प्रशासन ने बुधवार से मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कर्फ्यू ढील के समय सोलन के मालरोड को यातायात के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- बाहरी राज्यों से हिमाचलियों की 'घर वापसी' पर क्या है लोगों की राय ?

सोलन: जिला सोलन में बिना पास अनुमति से वाहनों की आवाजाही होने से लोग बेवजह घरों से बाहर निकले लगे हैं. इस वजह से सोलन शहर के माल रोड पर वाहनों की अधिक आवाजाही देखने को मिल रही है और जाम लगना भी शुरु हो गया.

डीएसपी हेडक्वार्टर रमेश शर्मा ने बताया कि डीसी सोलन द्वारा वाहनों को जिला में बिना परमिशन से आवाजाही की अनुमति दी गई थी, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं. जिस कारण शहर में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे समस्या बढ़ सकती है.

जिला प्रशासन ने बुधवार से मॉल रोड पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है. जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कर्फ्यू ढील के समय सोलन के मालरोड को यातायात के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे.

यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं 117, सड़क नियमन के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं.

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Last Updated : May 19, 2020, 11:37 AM IST
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