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फर्जी डिग्री मामले के मास्टरमाइंड राणा को HC से मिली जमानत, 17 जून को अगली सुनवाई - मानव भारती विश्वविद्यालय

फर्जी डिग्री मामले के आरोपी मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं.

Rana gets anticipatory bail till 17 June from High Court in fake degree scheme
फर्जी डिग्री मामला: फर्जी डिग्री के मास्टरमाइंड राणा को हाई कोर्ट से मिली 17 जून तक अग्रिम जमानत
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Published : Jun 6, 2020, 10:06 PM IST

सोलनः फर्जी डिग्री मामले के आरोपी मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है.

बता दें कि एक महिला और एक अन्य की शिकायत पर पुलिस ने मानव भारती विश्विवद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की जांच शुरू की थी. जांच में सोलन पुलिस ने कई खुलासे किए थे. जांच में पाया गया कि छात्रों को डिग्री वितरित कर दी गई थी, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा तक नहीं गया था. कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों का नाम और रोल नंबर ही लिखे गए थे. इसके बाद भी उन्हें डिग्री बांटी गई थी.

मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. अन्य दो व्यक्तियों के नाम मनीष गोयल और प्रमोद कुमार हैं, लेकिन विवि के चेयरमैन राजकुमार राणा पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और उसने सोलन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. उस समय कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी. इसके बाद जमानत के लिए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा था.

क्या कहते है एएसपी-
एएसपी सोलन डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मानव भारती विश्विद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सुनवाई 17 जून को होगी

सोलनः फर्जी डिग्री मामले के आरोपी मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है.

बता दें कि एक महिला और एक अन्य की शिकायत पर पुलिस ने मानव भारती विश्विवद्यालय के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले की जांच शुरू की थी. जांच में सोलन पुलिस ने कई खुलासे किए थे. जांच में पाया गया कि छात्रों को डिग्री वितरित कर दी गई थी, लेकिन उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा तक नहीं गया था. कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों का नाम और रोल नंबर ही लिखे गए थे. इसके बाद भी उन्हें डिग्री बांटी गई थी.

मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार अनुपमा ठाकुर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. अन्य दो व्यक्तियों के नाम मनीष गोयल और प्रमोद कुमार हैं, लेकिन विवि के चेयरमैन राजकुमार राणा पुलिस की पकड़ में नहीं आया था और उसने सोलन अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. उस समय कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी. इसके बाद जमानत के लिए आरोपी हाईकोर्ट पहुंचा था.

क्या कहते है एएसपी-
एएसपी सोलन डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि मानव भारती विश्विद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है. उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि सुनवाई 17 जून को होगी

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