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सोलन में मास्क न पहनने पर 5000 तक का जुर्माना और 8 दिन की हो सकती है कैद : DC - मास्क न पहनने पर जुर्माना

महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

Fine of up to 5000 will be imposed for not wearing masks in Solan
जिला दण्डाधिकारी के.सी. चमन
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Published : Jul 30, 2020, 3:23 PM IST

सोलन: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. सोलन में मास्क न पहनने पर अब 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों को 8 दिन कारावास की सजा हो सकती है. इसकी जानकारी जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने दी.

जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला वासियों से आग्रह किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनें, ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि सुबह देखने में आया है कि लोग अभी भी पूरी तरह मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, व्यक्तियों के मध्य दो गज दूरी बनाए रखना और बार-बार साबुन व अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से हाथ धोना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह पहली पंक्ति सुरक्षा चक्र का काम करते हैं.

सोलन डीसी के. सी. चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है.

डीसी के. सी. चमन ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी को निर्देश जारी किए गए हैं. आदेशों की अनुपालना न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ये भी पढ़ेंः इस बार रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा का साया, पूरा दिन बहनें बांध सकती हैं राखी

सोलन: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन और सख्त हो गया है. सोलन में मास्क न पहनने पर अब 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों को 8 दिन कारावास की सजा हो सकती है. इसकी जानकारी जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने दी.

जिला दण्डाधिकारी के. सी. चमन ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला वासियों से आग्रह किया गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर हमेशा मास्क पहनें, ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और अन्य को भी सुरक्षित रख सकें.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि सुबह देखने में आया है कि लोग अभी भी पूरी तरह मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, व्यक्तियों के मध्य दो गज दूरी बनाए रखना और बार-बार साबुन व अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर से हाथ धोना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए यह पहली पंक्ति सुरक्षा चक्र का काम करते हैं.

सोलन डीसी के. सी. चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश महामारी रोग (कोविड-19) (संशोधन) नियमन, 2020, केन्द्र एवं प्रदेश सरकार समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूर्ण पाबंदी लगाई गई है.

डीसी के. सी. चमन ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1997 की धारा 3 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

केसी चमन ने कहा कि इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी को निर्देश जारी किए गए हैं. आदेशों की अनुपालना न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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