शिमला: हिमाचल के डीजीपी संजय कुमार ने बताया कि खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा सिंह विदेश में बैठकर सोशल मीडिया एंवम आधुनिक संचार तकनीकों के माध्यम से आम जनता, पत्रकारों एंवम जनप्रतिनिधियों के मोबाईल नम्बरों व उनके सोशल मीडिया खातों पर भ्रामक धमकी भरे संदेश पूर्व में प्राप्त हुए थे. जुलाई 2021 के आखिरी सप्ताह में उसने प्रदेश के कुछ लोगों, पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों को एक मिनट का रिकार्ड किया हुआ संदेश उनके मोबाइल नम्बरों पर प्रेषित किया था, जिसमें उसने 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा न फहराने देंगे की धमकी दी थी व खालिस्तान समर्थक सिखों को प्रलोभन देकर इस कार्य को करने के लिए उकसाया था.
इसी प्रकार के एक अन्य संदेश में सरकार को किसान विरोधी कानून के लिए जिम्मेवार ठहराया था और हिमाचल प्रदेश के लोगों को 15 अगस्त के दिन घर पर ही रहने की धमकी थी. इस संदर्भ में प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य गुप्तचर विभाग के साईबर अपराध थाना शिमला में अभियोग संख्या 04/21 दिनांक 31-07-2021 को Act व 66 IT Act के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था.
इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा भेजे गये ऑडियो संदेश की आवाज का सपेक्ट्रम राज्य न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा द्वारा विश्लेषण किया गया, जिसमें संदिग्ध आवाज उपरोक्त गुरपतवंत सिंह पन्नू की ही पाई गई. अन्वेषण के दौरान इन्टरनेट प्रोटोकाल का विशलेषण करने पर यह तथ्य भी सामने आया है कि ये संदेश यूएसए से एक वेब एपलीकेशन का उपयोग करते हुये प्रेषित किये गये थे.
पुलिस द्वारा आरोपी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इंटरपोल की मदद से रेड कार्नर नोटिस जारी किया जा रहा है और शीघ्र ही उपरोक्त अभियोग में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश किया जायेगा. गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठा भारत का एक वान्टेड आतंकवादी है. वह खालिस्तान समर्थक संगठन ' सिख्स फॉर जस्टिस का स्वयंभू सरगना है.
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