शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध (Transfers of government employees banned in Himachal) लगा दिया गया है. इस संदर्भ में सोमवार देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. सरकारी आदेश के अनुसार बहुत जरूरी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के आदेश से ही तबादले किए जा सकेंगे.
इससे पहले 22 मार्च 2022 को कार्मिक विभाग ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादलों के लिए रोक हटा दी थी. लेकिन अब फिर से कार्मिक विभाग ने दोबारा सभी तरह के तबादलों पर रोक लगा दी है. सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 से तबादलों पर रोक लगा दी थी. इसके बाद मार्च 2022 में कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए तबादले हो सकेंगे. इसके अलावा जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने (government employees in Himachal Pradesh) के लिए तबादले हो सकेंगे. सेवानिवृत्ति और पदोन्नति से रिक्त होने वाले पदों को भी तबादलों से भरने में छूट दी गई थी.
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