शिमला: राजधानी शिमला में चार साल के मासूम बच्चे युग की हत्या के मामले में (Yug murder case) न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. गौर रहे कि हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों के मृत्युदंड की पुष्टि पर सुनवाई टल गई है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगे इस मामले में (CB Barowalia recuses Yug murder case) न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने खुद को अलग करते हुए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखने के आदेश जारी किए.
मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है. इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है. उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को (Yug murder case Shimla) फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है.
6 सितम्बर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था. तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का (Yug murder case Shimla) अपहरण किया था. अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था. तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था.
ये भी पढ़ें: युग हत्याकांड में अब हाईकोर्ट में 6 हफ्ते बाद होगी सुनवाई