शिमला : कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से प्रदेश में दाखिल होता है या प्रदेश से बाहर जाता है उसे अनिवार्य रूप से पोर्टल पर पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा.
प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन लोगों के पास वाहन है और वे हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं या हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं, तो वह भी इसी पोर्टल http://covid19epass.hp.gov.in पर E-Pass के लिए आवेदन करें.
इस पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर ही प्रदेश सरकार को यह जानकारी प्राप्त होगी कि प्रदेश के लोग किन-किन स्थानों पर फंसे हैं और वे प्रदेश में वापस आना चाहते हैं. इसी तरह सरकार को यह भी पता चलेगा कि अन्य प्रदेशों के कितने लोग हिमाचल से अपने राज्यों को जाना चाहते हैं.
इसी पंजीकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार ही प्रदेश सरकार उनकी आवाजाही की उचित व्यवस्था करेगी. प्रदेश सरकार ने फंसे हुए लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो इस कार्य के लिए सम्बन्धित राज्यों से समन्वय करेंगे.
प्रदेश सरकार की ओर से लोगों से अनुरोध किया गया है कि अपनी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों से सीधे सम्पर्क करने की बजाय उक्त पोर्टल http://covid19epass.hp.gov.in पर अपना पंजीकरण आवश्यक करें ताकि पंजीकरण उपरांत आपकी सहायता की जा सके. अगर आपको उक्त पोर्टल पर पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी भी तरह की समस्या या असुविधा हो रही हो अथवा अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप ई-मेल आईडी cmhpcovid@gmail.com व हेल्पलाईन नम्बर- 18001808185, 0177-2659791 (प्रातः 7 बजे से रात 10 बजे), 0177-2626076, 2626077 (प्रातः 8 बजे से रात 10 बजे), 0177-2622204, 0177-2629688, 0177-2629939, टोल फ्री-1070 (प्रातः 7 बजे से रात 10 बजे तक) पर सम्पर्क कर सकते हैं.