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ऊना की गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी निलंबित, हाईकोर्ट ने दिए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश - शिमला की खबर

Himachal high court, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊना जिले की एक गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी को निलंबित कर वहां प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी को मामले में प्रतिवादी भी बनाया है.

himachal high court order to suspend una goods carrier transport society
ऊना की गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी निलंबित
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Published : Aug 28, 2022, 10:14 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal high court) ने ऊना जिले की एक गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी को निलंबित कर वहां प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए (Una Goods Carrier Transport Society) हैं. अदालत ने ऊना जिले में बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी को निलंबित किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी को मामले में प्रतिवादी भी बनाया है. सोसायटी को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त आदेश पारित किए गए हैं.

प्रतिवादियों से 15 सितंबर तक जवाब तलब- मामले के अनुसार ऊना जिले के हरोली इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांस्पोर्ट यूनियन पर कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने के अलावा मनमानी से कंपनियों को धमका कर अपने लिए काम बटोरने का आरोप है. इसी मामले की सुनवाई जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष हुई. अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है. खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 15 सितंबर तक जवाब तलब किया है.

बता दें कि ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियन सोलन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान ढुलाई करने में कोई बाधा पैदा न करें. साथ ही ये भी कहा था कि फैक्ट्री प्रबंधन सामान की ढुलाई अपने स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे. अब करीब-करीब ऐसी ही नेचर का मामला ऊना जिले में आया है.

ये भी पढ़ें: अडानी समूह को 280 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में सुनवाई टली, सिंगल बैंच ने दिया है रकम लौटाने का आदेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal high court) ने ऊना जिले की एक गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट सोसायटी को निलंबित कर वहां प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए (Una Goods Carrier Transport Society) हैं. अदालत ने ऊना जिले में बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी को निलंबित किया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी को मामले में प्रतिवादी भी बनाया है. सोसायटी को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त आदेश पारित किए गए हैं.

प्रतिवादियों से 15 सितंबर तक जवाब तलब- मामले के अनुसार ऊना जिले के हरोली इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांस्पोर्ट यूनियन पर कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने के अलावा मनमानी से कंपनियों को धमका कर अपने लिए काम बटोरने का आरोप है. इसी मामले की सुनवाई जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष हुई. अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है. खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 15 सितंबर तक जवाब तलब किया है.

बता दें कि ऐसे ही एक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियन सोलन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया बीबीएन यानी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान ढुलाई करने में कोई बाधा पैदा न करें. साथ ही ये भी कहा था कि फैक्ट्री प्रबंधन सामान की ढुलाई अपने स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगे. अब करीब-करीब ऐसी ही नेचर का मामला ऊना जिले में आया है.

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