शिमला: हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े सूरज की हिरासत में मौत के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें सीबीआई ने इस मामले को लेकर गवाहों से पूछताछ के लिए समय मांगा है.
इस मामले में सीबीआई ने कहा कि 17 और 18 मार्च को गवाहों से पूछताछ की गई है जिसकी जानकारी दी जाएगी. साथ ही 25 अप्रैल को याचिकाकर्ता के वकील इस मामले में बहस करेंगे. बता दें कि जैदी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है जिसके तहत सीबीआई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी.
बता दें कि यह केस अब चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है. पहले पूर्व आईजी जैदी को सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. सीबीआई ने पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की अंतरिम जमानत खारिज करने व गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी. 24 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने जैदी की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी.
सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को जैदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रद्द किए जाने की मांग की है. इस मामले में शिमला की तत्कालीन एसपी सौम्या की गवाही हुई थी जिसमें उन्होंने जेली पर परेशान करने के आरोप लगाए थे. इसके साथ ही एप्लीकेशन दायर करते हुए बताया था कि जैदी ने उन्हें फोन कर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव बनाया और मानसिक रूप से परेशान किया.
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