शिमला: मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के अलावा पुलिस, आबकारी तथा आयकर विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वैरिफाईएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की सुरक्षा से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करते हुए कहा कि इन्हें स्ट्रॉंग रूम में रखा जाएगा, जिनमें सुरक्षा, सिंगल प्रवेश द्वार, अग्निशमन यंत्र तथा सीसीटीवी कैमरा की सुविधा होगी.
भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ईवीएम तथा वीवीपीएटी की पहली रैंडेमाईजेशन 28 मार्च, 2019 को की जाएगी. इसके उपरान्त सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी ईवीएम और वीवीपीएटी का स्थानांतरण और जमा करने के प्रबन्ध करेंगे. भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, ईवीएम तथा वीवीपीएटी को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा जिनमें पोल्ड ईवीएम व वीवीपीएटी, डिफैक्टिव पोल्ड ईवीएम व वीवीपीएटी, डिफैक्टिव अनपोल्ड ईवीएम व वीवीएपीएटी और अनपोल्ड ईवीएम व वीवीएपीएटी शामिल हैं. पहली दो श्रेणियों को उचित प्रोटोकोल की पालना करने के उपरान्त स्ट्रॉन्ग रूम में अलग से जमा किया जाएगा और शेष दो श्रेणियों को पहली दो श्रेणियों के स्ट्रॉन्ग रूम से दूर रखा जाएगा.
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आरक्षित ईवीएम और वीवीपीएटी की सभी गतिविधियों की सक्रिय निगरानी और अनुश्रवण के निर्देश जारी किए गए हैं प्रदेश के सभी जिलों को सभी मतदान केन्द्रों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी की स्वयं जांच कर शत-प्रतिशत निरीक्षण प्रमाण-पत्र जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों और कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों को पूर्व अपराधी, घोषित भगौड़े, अपराधी तथा असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं.