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प्रदेश में सोमवार से चलेंगी बस, कर्मचारियों ने बस अड्डे पर की गाड़ियों की जांच

कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन-5 में 72 दिन बाद एक जून से सशर्त बसें चलाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलेंगी. इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं. बसों के साथ एक जून से टैक्सी, ऑटो और निजी वाहन भी चलाए जाएंगे.

himachal bus service
एचआरटीसी बस सेवा
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Published : May 31, 2020, 2:39 PM IST

शिमला: करीब 72 दिनों बाद प्रदेश में 1 जून से सशर्त बस सेवा शुरू हो जाएगी. बसों के संचालन से पहले रविवार को ओल्ड बस स्टैंड पर चालक और परिचालक ने बसों की जांच की. कर्मचारियों ने बस को रूट पर जाने से पहले स्टार्ट करके देखा.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन-5 में 72 दिन बाद एक जून से सशर्त बसें चलाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलेंगी. इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है. बसों के साथ एक जून से टैक्सी, ऑटो और निजी वाहन भी चलाए जाएंगे. जिला में बिना ई-पास के लोग आवाजाही कर सकेंगे. हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है.

वीडियो रिपोर्ट

एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी. सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी. सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा. बसों को रूट पर भेजने से पहले सुबह या शाम में सेनिटाइज करना होगा. बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा. बसों में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही होगी. चालक और परिचालक के पास हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है.

एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी बस अड्डों पर मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. बस अड्डों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लगातार यात्रा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर भी बस चलाने को तैयार है

ये भी पढ़ें: सड़कों पर दौड़ने के लिए HRTC की बसें तैयार, बिलासपुर में विभाग तैयारियों में जुटा

शिमला: करीब 72 दिनों बाद प्रदेश में 1 जून से सशर्त बस सेवा शुरू हो जाएगी. बसों के संचालन से पहले रविवार को ओल्ड बस स्टैंड पर चालक और परिचालक ने बसों की जांच की. कर्मचारियों ने बस को रूट पर जाने से पहले स्टार्ट करके देखा.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बीच हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन-5 में 72 दिन बाद एक जून से सशर्त बसें चलाने को सरकार ने हरी झंडी दे दी है. राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चलेंगी. इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है. बसों के साथ एक जून से टैक्सी, ऑटो और निजी वाहन भी चलाए जाएंगे. जिला में बिना ई-पास के लोग आवाजाही कर सकेंगे. हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है.

वीडियो रिपोर्ट

एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी. सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी. सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा. बसों को रूट पर भेजने से पहले सुबह या शाम में सेनिटाइज करना होगा. बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा. बसों में खड़े होकर यात्रा करने की मनाही होगी. चालक और परिचालक के पास हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है.

एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी बस अड्डों पर मास्क, हैंड सेनिटाइजर, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे. बस अड्डों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को लगातार यात्रा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर भी बस चलाने को तैयार है

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