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जयराम सरकार का बड़ा फैसला, अब हिमाचल में क्लास थ्री व फोर कर्मियों की भर्ती में पात्र नहीं होंगे गैर हिमाचली

हिमाचल सरकार ने क्लास थ्री व क्लास फोर कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में संशोधन किया है. अब हिमाचल के लोगों के लिए ही होंगी क्लास थ्री व क्लास फोर की नौकरियां.

हिमाचल कैबिनेट
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Published : Aug 8, 2019, 9:28 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने गुरूवार को कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में राज्य सचिवालय में गैर हिमाचली 16 क्लर्कों की नियुक्ति के बाद उठे विवाद को सरकार ने सुलझाने में ही भलाई समझी. चयन आयोग हमीरपुर के जरिए सचिवालय में 16 क्लर्क गैर हिमाचली नियुक्त हो गए. कुल 155 पदों के लिए भर्ती हुई थी.

इससे हिमाचल के युवाओं में रोष था और साथ ही कर्मचारी संघ भी विरोध में उतर आए थे. उसके बाद जयराम सरकार ने संकेत दिया था कि क्लास थ्री व फोर कर्मियों की भर्ती के नियम संशोधित होंगे. इसी कड़ी में गुरूवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाए.

अब तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व प्लस टू परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है. इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है. ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी.

मैराथन कैबिनेट मीटिंग में तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया. कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया.


शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रिशियन तथा स्विंग टेक्नोलॉजी के नए व्यवसाय शुरू करने को भी मंजूरी दी. इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया.

इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलेक्ट्रिशियन, आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया है.

प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बोलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है. ऐसे 13 बोलेरो वाहन होंगे. इन सभी वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे होंगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केंद्रों से जुड़े होंगे.

बैठक में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा 'हिम केयर' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में 'आरोग्य मित्र' का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया.

इसके अलावा डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पेशियलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है.

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की.

शिमला: हिमाचल सरकार ने गुरूवार को कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में राज्य सचिवालय में गैर हिमाचली 16 क्लर्कों की नियुक्ति के बाद उठे विवाद को सरकार ने सुलझाने में ही भलाई समझी. चयन आयोग हमीरपुर के जरिए सचिवालय में 16 क्लर्क गैर हिमाचली नियुक्त हो गए. कुल 155 पदों के लिए भर्ती हुई थी.

इससे हिमाचल के युवाओं में रोष था और साथ ही कर्मचारी संघ भी विरोध में उतर आए थे. उसके बाद जयराम सरकार ने संकेत दिया था कि क्लास थ्री व फोर कर्मियों की भर्ती के नियम संशोधित होंगे. इसी कड़ी में गुरूवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाए.

अब तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व प्लस टू परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है. इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है. ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी.

मैराथन कैबिनेट मीटिंग में तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया. कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया.


शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रिशियन तथा स्विंग टेक्नोलॉजी के नए व्यवसाय शुरू करने को भी मंजूरी दी. इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया.

इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलेक्ट्रिशियन, आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया है.

प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बोलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है. ऐसे 13 बोलेरो वाहन होंगे. इन सभी वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे होंगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केंद्रों से जुड़े होंगे.

बैठक में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा 'हिम केयर' योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में 'आरोग्य मित्र' का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया.

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया.

इसके अलावा डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पेशियलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है.

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया. जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की.

जयराम सरकार का बड़ा फैसला, अब हिमाचल में क्लास थ्री व फोर कर्मियों की भर्ती में पात्र नहीं होंगे गैर हिमाचली
शिमला। हिमाचल सरकार ने गुरूवार को कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में राज्य सचिवालय में गैर हिमाचली 16 क्लर्कों की नियुक्ति के बाद उठे विवाद को सरकार ने थामने में ही भलाई समझी। चयन आयोग हमीरपुर के जरिए सचिवालय में 16 क्लर्क गैर हिमाचली नियुक्त हो गए। कुल 155 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इससे हिमाचल के युवाओं में रोष था और साथ ही कर्मचारी संघ भी विरोध में उतर आए थे। उसके बाद जयराम सरकार ने संकेत दिया था कि क्लास थ्री व फोर कर्मियों की भर्ती के नियम संशोधित होंगे। इसी कड़ी में गुरूवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाए।
अब तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व प्लस टू परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही आठवीं अथवा दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य किया गया है। ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी। मैराथन कैबिनेट मीटिंग मेें तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पीटीआई के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टेक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।
शिमला जि़ला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकैनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रिशिन तथा स्विंग टैक्नालोजी के नए व्यवसाय शुरू करने को भी मंजूरी दी। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जि़ला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलैक्ट्रिशियन, आईटी, प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाईन एवं टैक्नालॉजी के चार नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया।

प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमण्डल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जि़लों में एक-एक बलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया। ऐसे 13 बलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाईल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे होंगे, जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केंद्रों से जुड़े होंगे।
बैठक में 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाÓ तथा 'हिम केयरÓ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चंबा, राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में 'आरोग्य मित्रÓ का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टाण्डा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पैशिएलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल ईम्यूनोलॉजी एंड रियुमैटोलॉजी में अस्सिटेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ताकि मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018 के विलय के उपरान्त आरम्भ की गई इस नई योजना के अन्तर्गत और अधिक युवाओं को लाभ पहुंच सके। जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उप-मण्डल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबन्धन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।
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