नाहन: कोरोना संकट काल के बीच नगर परिषद नाहन द्वारा शहर वासियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है. दरअसल नगर परिषद ने लोगों को हाउस टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया है. हालांकि नगर परिषद प्रशासन ने शहरवासियों से लंबित हाउस टैक्स जल्द जमा करवाने की अपील भी की है.
बता दें कि नगर परिषद द्वारा शहर के करीब 17 हजार परिवारों से संबंधित लोगों को कोरोना महामारी के कारण हाउस टैक्स में छूट दी गई है. गृहकर दाताओं को पिछले 5 साल का हाउस टैक्स जमा करवाने पर 15 फीसदी छूट मिलेगी. हालांकि ये छूट डिमांड नोट जारी होने पर 2 महीने के भीतर मिलेगी. वहीं, जो गृहकर दाता इस अवधि का टैक्स जमा करवा चुके हैं, उनको ये छूट अगले बिल में समायोजित कर दी जाएगी.
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि लोगों को पिछले 5 वर्षों सहित 2020-21 तक के हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट दी गई है, जबकि कोविड-19 को देखते हुए 5 प्रतिशत स्पेशल छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि ये छूट केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जो पिछले 5 साल के दायरे में आते हैं. वहीं, अगर किसी का पहले का हाउस टैक्स लंबित है, तो उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी.
अजमेर सिंह ठाकुर ने बताया कि नियमों के अनुसार संबंधित व्यक्ति से टैक्स वसूला जाएगा और छूट के आधार पर पैसे डिमांड नोट जारी होने पर 2 महीने के भीतर जमा करवाने होंगे. उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत की छूट हाउस टैक्स की कुल रकम के ऊपर है.
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