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मंडी: पति ने जबरन मुस्लिम बनाकर की शादी, महिला ने फिर हिंदू धर्म अपनाने की जताई इच्छा

घटासनी क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता लता देवी उर्फ शाजिया अख्तर अपने पति से तलाक लेकर मूल हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहती है. महिला का आरोप है कि 18 वर्ष की आयु में बालिग होने पर मर्जी खिलाफ कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उससे शादी कर ली. पीड़िता का कहना है कि जब उसने अपने पति को बताया कि वह मूल धर्म में लौटना चाहती है तो वो भड़क गया और उससे मारपीट करने लगा.

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Published : Aug 7, 2021, 10:25 AM IST

मंडी: जोगिंदर नगर के घटासनी क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता लता देवी उर्फ शाजिया अख्तर अपने पति से तलाक लेकर मूल हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहती है. महिला ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में रहने वाले पति शब्बीर अहमद पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के साथ ही कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इसके साथ ही महिला ने परिवार के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है.

पुलिस ने महिला के आग्रह पर उसके पति को थाने में बुलाकर काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन पति कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है.पीड़िता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मंडी को शिकायत पत्र सौंपा है. इसके साथ ही महिला थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि नाबालिग रहते 2014 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला एक शख्स उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया.

18 वर्ष की आयु में बालिग होने पर मर्जी खिलाफ कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उससे शादी कर ली. पीड़िता का कहना है कि जब उसने अपने पति को बताया कि वह मूल धर्म में लौटना चाहती है तो वो भड़क गया और उससे मारपीट करने लगा. वहीं, उसके परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी. पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने नवंबर 2020 में पति का घर छोड़ दिया. और घटासनी में मायके आकर रहने लगी. इसके बाद आरोपी घटासनी पहुंचकर पीड़िता को डराने धमकाने लगा.

पीड़िता महिला ने कहा कि उसकी दो अन्य बहनें हैं और बद्दी में नौकरी करती हैं. वो नौकरी की तलाश में बहनों के पास बद्दी पहुंची तो पीछे से पति भी वहां पहुंच गया और उन्हें धमकाने लगा. पीड़िता ने उसे और उसके परिवार को आरोपी से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है.

वहीं, इस बारे में पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. महिला ने उक्त व्यक्ति से विवाह किया है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: Covid Update: फिर डराने लगा कोरोना, हिमाचल में 256 नए मामले...एक्टिव केस 1727

मंडी: जोगिंदर नगर के घटासनी क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता लता देवी उर्फ शाजिया अख्तर अपने पति से तलाक लेकर मूल हिंदू धर्म में वापस लौटना चाहती है. महिला ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ में रहने वाले पति शब्बीर अहमद पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के साथ ही कथित तौर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. इसके साथ ही महिला ने परिवार के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है.

पुलिस ने महिला के आग्रह पर उसके पति को थाने में बुलाकर काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन पति कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है.पीड़िता ने अपनी व्यथा सुनाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मंडी को शिकायत पत्र सौंपा है. इसके साथ ही महिला थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई है. पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि नाबालिग रहते 2014 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके का रहने वाला एक शख्स उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया.

18 वर्ष की आयु में बालिग होने पर मर्जी खिलाफ कथित तौर पर उसका धर्म परिवर्तन करवाने के बाद उससे शादी कर ली. पीड़िता का कहना है कि जब उसने अपने पति को बताया कि वह मूल धर्म में लौटना चाहती है तो वो भड़क गया और उससे मारपीट करने लगा. वहीं, उसके परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी. पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने नवंबर 2020 में पति का घर छोड़ दिया. और घटासनी में मायके आकर रहने लगी. इसके बाद आरोपी घटासनी पहुंचकर पीड़िता को डराने धमकाने लगा.

पीड़िता महिला ने कहा कि उसकी दो अन्य बहनें हैं और बद्दी में नौकरी करती हैं. वो नौकरी की तलाश में बहनों के पास बद्दी पहुंची तो पीछे से पति भी वहां पहुंच गया और उन्हें धमकाने लगा. पीड़िता ने उसे और उसके परिवार को आरोपी से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है.

वहीं, इस बारे में पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. महिला ने उक्त व्यक्ति से विवाह किया है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने पति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है.

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