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गंदगी फैलाने वाले सावधान! सुंदरनगर में कूड़ा फैलाने पर हो सकता है 1 लाख तक का जुर्माना - sundernagar council on waste

नगर परिषद सुंदरनगर का कहना है कि शहर में कूड़ा फैलाने पर अब 500 रूपये से 1 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ ही शहर में हर दिन गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग समय पर उठाया जाएगा.

sundernagar council on waste
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Published : Aug 27, 2020, 9:09 PM IST

सुंदरनगर/मंडीः नगर परिषद सुंदरनगर शहर में कूड़ा फैलाने को लेकर अब सख्त हो गया है. नगर परिषद सुंदरनगर ने कूड़ा फैलाने पर 500 रूपये से 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. एमसी सुंदरनगर को लगातार शहर में कूड़ा फैलाने की मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है.

इसके साथ नगर परिषद सुंदरनगर शहर में हर दिन गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग समय पर उठाया जाएगा. इसके अलावा प्लास्टिक कचरा नगर परिषद 75 प्रति किलो के हिसाब से आम जनता से खरीद करेगी. यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शहर में लागू कर दी जाएगी.

वीडियो

जानकारी देते हुए नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के तहत शहर में अगर कोई भी खुले में गंदगी, कूड़ा-कचरा फेंकते हुए पाया गया तो उसका 500 रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक का चालान काटा जाएगा.

उर्वशी वालिया ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और उनके चालान काटे जाएंगे. दोषी अगर जुर्माना नहीं भरते तो केस बनाकर कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा. इसके साथ उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर की जनता से 75 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा जनता से खरीदेगा.

वहीं, उन्होंने सुंदरनगर की जनता से आग्रह किया है कि सुंदरनगर शहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करें, ताकि यहां पर विकास को सिरे चढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि जल्द ही सुंदर शहर में स्थापित की गई सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की निगरानी जाएगी और जो भी लोग सीसीटीवी कैमरे में नियमों की उल्लघंना करते हुए खुले में गंदगी हुए नजर आए, तो उनके चालान काटे जाएंगे.

वर्तमान में डोर टू डोर लोगों से कूड़े कचरे के संग्रहण के लिए शुल्क एकत्रित स्वय सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है. जो कि हर वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और शुल्क भी लिया जाएगा. वर्तमान में 1 लाख के तकरीबन कूड़ा कचरे के संग्रहण से शुल्क अर्जित हुआ है.

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ये भी पढ़ें- बिलासपुर बस अड्डे का जल्द होगा कायाकल्प, इस दिन निरीक्षण करने पहुंचेगी BSMD की टीम

सुंदरनगर/मंडीः नगर परिषद सुंदरनगर शहर में कूड़ा फैलाने को लेकर अब सख्त हो गया है. नगर परिषद सुंदरनगर ने कूड़ा फैलाने पर 500 रूपये से 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया है. एमसी सुंदरनगर को लगातार शहर में कूड़ा फैलाने की मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया है.

इसके साथ नगर परिषद सुंदरनगर शहर में हर दिन गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग समय पर उठाया जाएगा. इसके अलावा प्लास्टिक कचरा नगर परिषद 75 प्रति किलो के हिसाब से आम जनता से खरीद करेगी. यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शहर में लागू कर दी जाएगी.

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जानकारी देते हुए नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के तहत शहर में अगर कोई भी खुले में गंदगी, कूड़ा-कचरा फेंकते हुए पाया गया तो उसका 500 रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक का चालान काटा जाएगा.

उर्वशी वालिया ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और उनके चालान काटे जाएंगे. दोषी अगर जुर्माना नहीं भरते तो केस बनाकर कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा. इसके साथ उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर की जनता से 75 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा जनता से खरीदेगा.

वहीं, उन्होंने सुंदरनगर की जनता से आग्रह किया है कि सुंदरनगर शहर को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करें, ताकि यहां पर विकास को सिरे चढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि जल्द ही सुंदर शहर में स्थापित की गई सीसीटीवी कैमरों के जरिए लोगों की निगरानी जाएगी और जो भी लोग सीसीटीवी कैमरे में नियमों की उल्लघंना करते हुए खुले में गंदगी हुए नजर आए, तो उनके चालान काटे जाएंगे.

वर्तमान में डोर टू डोर लोगों से कूड़े कचरे के संग्रहण के लिए शुल्क एकत्रित स्वय सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है. जो कि हर वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और शुल्क भी लिया जाएगा. वर्तमान में 1 लाख के तकरीबन कूड़ा कचरे के संग्रहण से शुल्क अर्जित हुआ है.

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