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कोरोना का बढ़ता ग्राफ: करसोग में मेलों और शादी समारोह के लिए लेनी होगी अनुमति

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए करसोग प्रशासन सतर्क हो गया है. सामाजिक कार्यक्रम और मेलों के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा. वहीं, गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है.

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Published : Aug 13, 2021, 8:51 PM IST

करसोग
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करसोग: प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है. यहां कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय ने नए आदेश जारी किए. इसके मुताबिक उपमंडल में किसी भी जगह पर सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों के लिए भी प्रशासन ने बंदिशों को बढ़ा दिया.

अब मेले के आयोजन के लिए भी एसडीएम कार्यालय की अनुमति लेना होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और ओपन जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जा सकती है. प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है. इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो ऐसे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए निर्णय लिया गया, ताकि उपमंडल में लोगों को संक्रमण की चपेट से बचाया जा सके. प्रशासन ने कहा है कि यह सब कुछ तभी संभव होगा, जब आम जनता भी सरकार की जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करेगी.

एसडीएम सन्नी शर्मा ने बताया कि कोविड की स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम क्षेत्र में किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त चाहे वो मेले हैं, जहां लोगों की अधिक भीड़ जुटती है. इसकी अनुमति अब एसडीएम कार्यालय से लेनी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और खुली जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ परमिशन दी जा सकती है. उन्होंने लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की है.

ये भी पढ़े:जय हिंद! 12,270 फीट पर छात्रों ने एकजुट होकर गाया राष्ट्रगान, आप भी सुनें

करसोग: प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है. यहां कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय ने नए आदेश जारी किए. इसके मुताबिक उपमंडल में किसी भी जगह पर सामाजिक कार्यक्रम शादी विवाह के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. इसके अतिरिक्त क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों के लिए भी प्रशासन ने बंदिशों को बढ़ा दिया.

अब मेले के आयोजन के लिए भी एसडीएम कार्यालय की अनुमति लेना होगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और ओपन जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ अनुमति दी जा सकती है. प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है. इसके बाद भी अगर नियमों की अवहेलना पाई जाती है, तो ऐसे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए निर्णय लिया गया, ताकि उपमंडल में लोगों को संक्रमण की चपेट से बचाया जा सके. प्रशासन ने कहा है कि यह सब कुछ तभी संभव होगा, जब आम जनता भी सरकार की जारी एडवाइजरी का सख्ती से पालन करेगी.

एसडीएम सन्नी शर्मा ने बताया कि कोविड की स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि जो भी सामाजिक कार्यक्रम क्षेत्र में किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त चाहे वो मेले हैं, जहां लोगों की अधिक भीड़ जुटती है. इसकी अनुमति अब एसडीएम कार्यालय से लेनी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बंद हॉल और खुली जगह पर 50 फीसदी क्षमता के साथ परमिशन दी जा सकती है. उन्होंने लोगों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की है.

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