ETV Bharat / city

हिमाचल प्रदेश में अब बिना एनओसी से मिलेंगे पानी के कनेक्शन, यहां जानें पूरी बात

प्रदेश में लोगों को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन बिना एनओसी और औपचारिकताओं के साथ मिलेंगे. हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई रूल 1989 में संशोधन करते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को टीसीपी व नगर परिषद कार्यालय से एनओसी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है.

Himachal Pradesh will now get water connection without  NOC
प्रदेश में घरेलू पेयजल कनेक्शन बिना एनओसी से मिलेगा
author img

By

Published : Sep 22, 2020, 4:10 PM IST

मंडीः प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अब घरों के लिए पानी के कनेक्शन बिना एनओसी और औपचारिकताओं के साथ मिलेंगे. मंडी जिला के साथ ही अन्य नगर निकाय में भी लोग अपने घरेलू पेयजल कनेक्शन टीसीपी और नगर परिषद की एनओसी के बिना ले सकते हैं. लोगों को पेयजल कनेक्शन के लिए मात्र एक सादा पत्र या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर देना होगा.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता भी भूमि की नकल जमाबंदी व ततीमा के बिना सादे कागज पर एक एफिडेविट देकर कनेक्शन ले सकते हैं. सरकार ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी है.

वीडियो रिपोर्ट

जानकारी देते हुए जलशक्ति विभाग सुंदरनगर के एसडीओ ई. रजत कुमार गर्ग ने बताया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को काफी राहत दी है. इसमें सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई रूल 1989 में संशोधन करते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को टीसीपी व नगर परिषद कार्यालय से एनओसी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता एक सादे पपत्र या ऐफिडेविट के माध्यम से पेयजल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. रजत ने कहा कि इस व्यवस्था से अब उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन के लिए यहां-वहां भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और बिना किसी औपचारिकताओं से आसानी से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई बैठक, केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा

मंडीः प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अब घरों के लिए पानी के कनेक्शन बिना एनओसी और औपचारिकताओं के साथ मिलेंगे. मंडी जिला के साथ ही अन्य नगर निकाय में भी लोग अपने घरेलू पेयजल कनेक्शन टीसीपी और नगर परिषद की एनओसी के बिना ले सकते हैं. लोगों को पेयजल कनेक्शन के लिए मात्र एक सादा पत्र या नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर देना होगा.

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता भी भूमि की नकल जमाबंदी व ततीमा के बिना सादे कागज पर एक एफिडेविट देकर कनेक्शन ले सकते हैं. सरकार ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी है.

वीडियो रिपोर्ट

जानकारी देते हुए जलशक्ति विभाग सुंदरनगर के एसडीओ ई. रजत कुमार गर्ग ने बताया कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को काफी राहत दी है. इसमें सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई रूल 1989 में संशोधन करते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को टीसीपी व नगर परिषद कार्यालय से एनओसी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता एक सादे पपत्र या ऐफिडेविट के माध्यम से पेयजल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं. रजत ने कहा कि इस व्यवस्था से अब उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन के लिए यहां-वहां भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और बिना किसी औपचारिकताओं से आसानी से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः नाहन में बीजेपी किसान मोर्चा की हुई बैठक, केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.